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डीआई की संस्तुति पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त

Thu, 11 Mar 2021 12:23 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 11 Mar 2021 12:23 AM IST
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License of medical store revoked on recommendation of D.I.
मैनपुरी। शहर में संचालित एक थोक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (डीएलए) आगरा ने निरस्त कर दिया है। लगभग छह माह पहले मेडिकल स्टोर संचालक की मृत्यु होने पर औषधि निरीक्षक (डीआई) ने लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भेजी थी। इसी के आधार पर कार्रवाई की गई है।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शहर के मोहल्ला न्यू अग्रवाल में शिव ड्रग एजेंसी को दवाओं की थोक बिक्री के लिए मेडिकल स्टोर का लाइसेंस जारी किया था। लगभग छह माह पहले मेडिकल स्टोर संचालक प्रदीप सक्सेना की मौत हो गई थी। मेडिकल स्टोर संचालक की मृत्यु होने पर लाइसेंस भी अवैध हो गया है।
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इसी के चलते औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल ने लाइसेंस निरस्त करने के लिए औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी डॉ. अखिलेश कुमार जैन को संस्तुति भेजी थी। संस्तुति के आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी की ओर से लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। लाइसेंस निरस्त होने के बाद संचालक के परिजनों को भी आदेश उपलब्ध करा दिया गया है। अब वे दवाओं की बिक्री नहीं कर सकेंगे।
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नहीं है कोई दवाओं का स्टॉक
मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त होने के बाद स्टॉक में उपलब्ध दवाओं को देखेने के लिए औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में पता चला कि दवाओं की बिक्री संचालक ने मृत्यु से पूर्व ही कर दी गई थी। ऐसे में स्टॉक में ऐसी कोई दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिन्हें वापस या सीज कराया जा सके।
मेडिकल स्टोर संचालक की मृत्यु होने पर लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भेजी गई थी। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा ने लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
उर्मिला अग्रवाल, औषधि निरीक्षक।
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