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Agra News: अपहरण के आरोपी की न्यायालय से नहीं मिली अग्रिम जमानत

Wed, 03 Apr 2024 02:24 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 03 Apr 2024 02:24 AM IST
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Kidnapping accused not granted anticipatory bail from court
कासगंज। चतुर्थ अपर एवं सत्र न्यायाधीश घनेंद्र कुमार के न्यायालय ने अपहरण के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
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ग्राम खुर्रामपुर निवासी अनीता एवं उसकी सहेली अनुष्का दो मार्च 2024 लापता हो गई। इस मामले में अनीता के पिता ने रामप्रकाश निवासी दिल्ली के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया। राम प्रकाश ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्रा ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने आरोपी राम प्रकाश की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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