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UP: फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत राष्ट्रद्रोह केस...कोर्ट में दोनों पक्षों की हुई बहस, 12 नवंबर को आएगा फैसला

Tue, 11 Nov 2025 12:14 AM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: अरुन पाराशर Updated Tue, 11 Nov 2025 12:14 AM IST
सार

फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रणौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मामले में आगरा की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। केस में निर्णय के लिए कोर्ट की ओर से 12 नवंबर की तिथि नियत की गई है।

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Kangana Ranaut sedition case, order to be delivered on 12th
कंगना रणाैत। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रणौत के विरुद्ध दायर रिवीजन में सोमवार को स्पेशल एमपी-एमएलए लोकेश कुमार की कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को सुना गया। अदालत ने इस केस में 12 नवंबर को आदेश सुनाने की बात कही।
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वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ताओं ने बहस की। तर्क में कहा कि अवर न्यायालय की ओर से वाद को खारिज करना न्याय संगत नहीं है। न्यायालय ने थाना न्यू आगरा की पुलिस से जो आख्या मांगी थी। उसमें विपक्षी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था। बिना आख्या प्रस्तुत के कोर्ट को अधिकार नहीं है कि उसमें कोई निर्णय पारित कर दे।
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संविधान के अधिकार और कर्तव्य का विपक्षी ने उल्लंघन किया है। उन्होंने देश के किसानों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व क्रांतिकारी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। कंगना रणौत की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता व उनकी जूनियर अधिवक्ता के साथ स्थानीय अधिवक्ता ने भी अपने तर्क प्रस्तुत किए।
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