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नावालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

Mon, 30 Nov 2020 11:36 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2020 11:36 PM IST
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jail,10 years jail for rapist
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम राकेश कुमार के न्यायालय ने दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान सजा में किया गया है।
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सिढ़पुरा क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका 15 मई 2018 को अपने मक्का के खेत पर गई हुई थी। इसी बीच गांव का ही नीटू वहां पहुंच गया। उसने किशोरी को अकेला देखकर दबोच लिया और झाड़ियों में ले गया। जब किशोरी ने अपनी मदद के लिए आवाज लगाई तो आरोपी ने पीड़िता के मुंह में कपड़े ठूंस दिए और हाथ-पैर गमछे से बांध दिए। इसके बाद उससे दुष्कर्म किया। आरोपी अपने मंसूबे में कामयाब होने के बाद मौके से भाग गया। किशोरी ने घर पहुंचकर परिजनों को अपने साथ हुई वारदात की जानकारी दी। परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य आदि के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को दस साल के कारावास के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुुर्माना अदा न करने पर 1 साल के साधारण करावास का सजा में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से क्षति पूर्ति की राशि भी उपलब्ध कराने की संस्तुति की गई।
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