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ITR Filing: टैक्स छूट फॉर्म भरने में ना करें ये गलती, रद्द हो जाएगा रजिस्ट्रेशन
Thu, 04 May 2023 12:34 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Thu, 04 May 2023 12:34 PM IST
सार
संयुक्त आयकर आयुक्त प्रवीण कुमार ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के विषय में जानकारी दी और एनजीओ के वित्तीय आकलन में दान में प्राप्त धन के स्रोत और दान देने वाले व्यक्ति के ब्योरे और दान का संस्था के हित में प्रयोग पर जोर दिया।
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- फोटो : istock
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विस्तार
आयकर विभाग ने ट्रस्ट और संस्थाओं को आयकर छूट के नियम बताने के लिए बुधवार को जागरुकता गोष्ठी की। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बताया गया कि नए ट्रस्ट को तीन साल और पुराने ट्रस्ट को पांच साल के लिए पंजीकृत किया जाता है। इसमें फाॅर्म 10-ए को दाखिल करते हुए सही नियमों का चयन करना होगा, अन्यथा रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है।
गोष्ठी में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त छूट रेनू जौहरी ने बताया कि नई रजिस्ट्रेशन प्रणाली में एक अप्रैल से लागू हुए बदलावों के मुताबिक फाॅर्म भरें। गोष्ठी में फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), पंजीकरण दाखिल करने की प्रक्रिया को समझाया गया। अपर आयकर आयुक्त छूट ऋचा रस्तोगी ने बताया कि बीते कुछ माह में आवेदनों में आने वाली बाधाओं को दूर कर लिया गया है।
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गोष्ठी में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त छूट रेनू जौहरी ने बताया कि नई रजिस्ट्रेशन प्रणाली में एक अप्रैल से लागू हुए बदलावों के मुताबिक फाॅर्म भरें। गोष्ठी में फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), पंजीकरण दाखिल करने की प्रक्रिया को समझाया गया। अपर आयकर आयुक्त छूट ऋचा रस्तोगी ने बताया कि बीते कुछ माह में आवेदनों में आने वाली बाधाओं को दूर कर लिया गया है।
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दी गई ये जानकारी
संयुक्त आयकर आयुक्त प्रवीण कुमार ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के विषय में जानकारी दी और एनजीओ के वित्तीय आकलन में दान में प्राप्त धन के स्रोत और दान देने वाले व्यक्ति के ब्योरे और दान का संस्था के हित में प्रयोग पर जोर दिया। संगोष्ठी में आयकर आयुक्त ज्योत्सना जौहरी, उप आयकर आयुक्त सूर्यकांत मिश्र, ध्रुव आस्था, मयंक वर्मा आयकर अधिकारी वीके केसरवानी, हरीशचंद्र चौरसिया, केके शुक्ला, गायत्री, रोमा सोंधी, मुकेश कुमार, दिलीप गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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