फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Insurance company will give Rs 1.68 lakh to the teacher

Agra News: बीमा कंपनी शिक्षिका को देगी 1.68 लाख रुपये

Fri, 05 Apr 2024 06:39 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 05 Apr 2024 06:39 PM IST
विज्ञापन
Insurance company will give Rs 1.68 lakh to the teacher
बीमा कंपनी शिक्षिका को देगी 1.68 लाख रुपये
विज्ञापन

- पीड़िता की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने आदेश दिया



संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। कार की बीमा की धनराशि दिलाने के लिए एक शिक्षिका द्वारा दायर की गई याचिका पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पीड़िता को बीमा की धनराशि के 1.68 लाख रुपये देने का आदेश वाहन की बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी शाखा लखनऊ के शाखा प्रबंधक को दिया है। यह धनराशि 45 दिन के अंदर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित शिक्षिका को देनी होगी।

थाना बरनाहल के नगला महाराम निवासी सीमा यादव वर्ष 2019 में प्राथमिक विद्यालय नगला हरनाथ में शिक्षिका थी। उनके नाम से एक कार (संख्या यूपी80ईएफ/0270) पंजीकृत थी। इसका बीमा 7 नवंबर 2019 से 6 नवंबर 2020 तक वैध था। 17 दिसंबर 2019 को यह कार थाना बरनाहल क्षेत्र में नवाटेढ़ा के पास नीलगाय को बचाने के प्रयास में क्षतिग्रस्त हो गई थी। सीमादेवी ने बीमा की धनराशि दिए जाने के लिए औपचारिकताएं पूरी करके आवेदन किया। शाखा प्रबंधक ने आवेदन को औचित्यहीन बताकर निरस्त कर दिया।
विज्ञापन


सीमादेवी ने बीमा की धनराशि दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की। आयोग में सीमादेवी ने प्रमाण भी प्रस्तुत किए। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी शाखा लखनऊ ने आयोग में अपना पक्ष रखा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने दोनों पक्षों को सुना। आयोग द्वारा सुनाए गए निर्णय में कहा गया एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी शाखा लखनऊ के शाखा प्रबंधक 45 दिन में 168426 रुपये पीड़िता को अदा करें। इस धनराशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन



खर्चा मिलेगा 11 हजार रुपये

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंदकुमार ने 11 हजार रुपये पीड़िता को खर्चा के रूप में देने का भी आदेश दिया है। आदेश में लिखा है पीड़िता को छह हजार रुपये मुकदमे का खर्चा तथा पांच हजार रुपये मानसिक कष्ट के रूप में दिया जाएगा। यह धनराशि भी 45 दिन में अदा करनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed