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वाहन स्वामी को मुआवजा देगी बीमा कंपनी
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मैनपुरी। वाहन स्वामी द्वारा दायर की गई याचिका पर मुआवजा देने का आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, शाखा स्टेशन रोड के शाखा प्रबंधक को दिया है।
शहर के मोहल्ला सोतियाना निवासी आकाश राठौर मारुति वैन संख्या यूपी84पी/2684 के पंजीकृत मालिक हैं। उन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, शाखा स्टेशन रोड से 17 मार्च 2017 से 16 मार्च 2018 तक के लिए वाहन का बीमा कराया था। 18 जुलाई 2017 को वैन भोगंाव क्षेत्र में रुई पशु मेला के पास दुर्घटना ग्रस्त हो गयी। बीमा कंपनी के सर्वेयर ने 148500 रुपये का नुकसान माना। वाहन मालिक के आवेदन के बाद भी बीमा कंपनी ने मुआवजा नहीं दिया।
आकाश राठौर ने बीमा की धनराशि दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की।
आयोग में आकाश ने प्रमाण भी प्रस्तुत किए। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने आयोग में अपना पक्ष रखा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सुभाषचंद्र कुलश्रेष्ठ, सदस्य देवेंद्र गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुना। आयोग ने अपने निर्णय में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, शाखा स्टेशन रोड के शाखा प्रबंधक को वाहन मालिक को 122210 रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
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शहर के मोहल्ला सोतियाना निवासी आकाश राठौर मारुति वैन संख्या यूपी84पी/2684 के पंजीकृत मालिक हैं। उन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, शाखा स्टेशन रोड से 17 मार्च 2017 से 16 मार्च 2018 तक के लिए वाहन का बीमा कराया था। 18 जुलाई 2017 को वैन भोगंाव क्षेत्र में रुई पशु मेला के पास दुर्घटना ग्रस्त हो गयी। बीमा कंपनी के सर्वेयर ने 148500 रुपये का नुकसान माना। वाहन मालिक के आवेदन के बाद भी बीमा कंपनी ने मुआवजा नहीं दिया।
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आकाश राठौर ने बीमा की धनराशि दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की।
आयोग में आकाश ने प्रमाण भी प्रस्तुत किए। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने आयोग में अपना पक्ष रखा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सुभाषचंद्र कुलश्रेष्ठ, सदस्य देवेंद्र गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुना। आयोग ने अपने निर्णय में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, शाखा स्टेशन रोड के शाखा प्रबंधक को वाहन मालिक को 122210 रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
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