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Income Tax: आयकर रिटर्न भरने में हुईं गलतियों को सुधारने का आखिरी मौका, इस तारीख तक कर सकते हैं अपडेट

Sat, 24 Dec 2022 12:22 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 24 Dec 2022 12:22 AM IST
सार

आयकर रिटर्न भरने में गलतियां हो गई हैं तो उन्हें सुधारने का आखिरी मौका है। ऐसे करदाता 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ अपडेटेड आयकर रिटर्न भर सकते हैं। 

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Income tax returns can be filed till 31 December with late fees
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : social media

विस्तार

आयकर विभाग में लेट फीस के साथ इस साल का आयकर रिटर्न 31 दिसंबर तक दाखिल किया जा सकता है। जिन करदाताओं ने अपने टैक्स रिटर्न में ब्यौरा देने में गलतियां की हैं, उन्हें सुधारने का यह मौका है और अपडेट करते हुए आयकर रिटर्न 31 दिसंबर तक भर सकेंगे।

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आगरा के टैक्स विशेषज्ञ और सीए दीपिका मित्तल ने बताया कि इस साल भरे गए आयकर रिटर्न में हुई गलतियों को सुधारने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपडेटेड आयकर रिटर्न भरने के लिए पांच माह का वक्त दिया था, जो 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। लोगों के पास एक सप्ताह का ही समय है। जिन करदाताओं ने ऑनलाइन गेम्स, लॉटरी या बैटिंग के जरिए आय अर्जित की है और इसका ब्यौरा रिटर्न में नहीं दिया है, वह भी अपडेटेड आयकर रिटर्न में यह दे सकते हैं। 

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इन्हें फाइल करना होगा अपडेटेड आईटीआर

आयकर नियमों के अनुसार जिन करदाताओं ने अपने आईटीआर में गलत जानकारी भर दी है या फिर आधी अधूरी जानकारी भरी है उन्हें भी 31 दिसंबर अपडेटेड आईटीआर भरना होगा। ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे यूट्यूब, अभिनय या किसी अन्य तरीके से कमाई कर रहे हैं और उनकी कमाई का ब्यौरा आईटीआर में नहीं दिया गया है तो उन्हें भी अपडेटेड आईटीआर फाइल करना होगा। 
 

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ऐसे करदाता जिन्होंने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म में दी गई जानकारियों को बिना पुष्टि किए भर दिया है और वह गलत है तो उन्हें 31 दिसंबर 2022 तक अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की जरूरत है। आखिरी मौका बीतने के बाद अगर करदाता अपडेटेड आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे तो उन्हें आयकर विभाग के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है या फिर मोटा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
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