{"_id":"67cb3d938084b5048d081944","slug":"if-medical-is-conducted-without-registration-then-case-will-be-filed-mainpuri-news-c-25-1-agr1063-708521-2025-03-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: बिना पंजीकरण के संचालित किया मेडिकल, तो होगा केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: बिना पंजीकरण के संचालित किया मेडिकल, तो होगा केस
Sat, 08 Mar 2025 12:10 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 08 Mar 2025 12:10 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
मैनपुरी। जिले में बड़ी संख्या में बिना पंजीकरण के संचालित होने वाले मेडिकल संचालकों पर जल्द कार्रवाई होगी। औषध निरीक्षक ने जिले में बिना पंजीकरण के मेडिकल संचालित करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण के मेडिकल संचालित करने वाले जल्द अपना पंजीकरण करा लें। जिले में करीब 1500 फुटकर मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं जबकि पंजीकरण 1200 का है। इसी प्रकार करीब 500 लोग थोक विक्रेता के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि 400 मेडिकल स्टोर संचालकों ने थोक विक्रेता के रूप में पंजीकरण करा रखा है। औषधि विभाग ने बिना पंजीकरण के मेडिकल स्टोर संचालित करने वालों को चेतावनी दी है कि किसी कीमत पर बिना पंजीकरण के मेडिकल स्टोर का संचालन न करें। औषधि निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि बिना पंजीकरण के मेडिकल स्टोर का संचालन न हो सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। शिकायत मिलने पर जांच के बाद कार्रवाई भी की जा रही है। औषधि निरीक्षक ने कहा कि जिले में मेडिकल स्टोरों की जांच के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान यदि कोई बिना पंजीकरण के पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
-- -