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Agra News: दहेज हत्या में पति, सास और ससुर दोषी करार, सजा सुरक्षित

Wed, 26 Feb 2025 12:01 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 26 Feb 2025 12:01 AM IST
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Husband, mother-in-law and father-in-law found guilty in dowry murder, punishment reserved
मैनपुरी। कोतवाली के देवपुरा पुरानी बस्ती की महिला की दहेज के लिए हत्या के मामले में मंगलवार को एडीजे विशेष ईसी एक्ट जयप्रकाश की कोर्ट से फैसला सुनाया। सास, ससुर और पति को दोषी करार दिया गय। सजा के बिंदु पर सुनवाई 27 फरवरी को होगी।
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रामवीर सिंह निवासी ग्राम बछेला बहेली, सिरसागंज, फिरोजाबाद ने अपनी नातिन सोनम की दहेज के लिए हत्या का मुकदमा शहर कोतवाली में नातिन के पति रूकुम, ससुर तुलाराम और सास कमला देवी निवासीगण देवपुरा पुरानी बस्ती के खिलाफ दर्ज कराया था। आरोप था कि नातिन सोनम की शादी 14 सितंबर 2020 को रुकुम के साथ की थी। शादी के बाद से ही नातिन को पति रूकुम, ससुर तुलाराम और सास कमला देवी, देवर हिमलय दहेज में बाइक और सोने की जंजीर की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। 14 जून 2021 को नातिन को इन आरोपियों ने मार दिया। पुलिस ने विवेचना की। इसमें देवर हिमलय का नाम निकाला गया। अन्य आरोपी पति, सास और ससुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में अभियोजन की ओर से विश्वजीत सिंह राठौर ने साक्ष्य व गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर इन तीनों को दोषी करार दिया है।
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