Mainpuri : पत्नी ने की दो लाख रुपये की धोखाधड़ी, पति ने दर्ज कराया मुकदमा, जानें क्या है पूरा मामला
औरैया के रहने वाले व्यक्ति की शादी 17 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ वर्ष बाद पति-पत्नी अलग-अलग रहने लगे। पति ने पत्नी की सहमति से तलाक की अर्जी दी, लेकिन पत्नी ने भरण-पोषण की रकम लेने के बाद तलाक देने से मना कर दिया।
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मैनपुरी जिले में धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इसमें पत्नी ने पति से ही दो लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। दरअसल, औरैया के रहने वाले एक व्यक्ति ने पत्नी से तलाक के लिए सहमति से अर्जी दी। आरोप है कि दो लाख रुपये लेने के बाद पत्नी मुकर गई और केस खत्म कर दिया। अब दो लाख रुपये भी वापस नहीं कर रही। पीड़ित ने न्यायालय के आदेश पर कोतवाली में पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है।
अलग-अलग रह रहे हैं पति-पत्नी
जनपद औरैया के सतेश्वर निवासी गोपाल द्विवेदी ने बताया कि उनकी शादी 12 जून 2005 को दीप्ति निवासी गांव हविलिया, थाना दन्नाहार (मैनपुरी) के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पत्नी आपसी सहमति से अपने मायके जाकर रहने लगी। एक बेटा उनके पास और बेटी पत्नी के साथ रह रही है।
पत्नी ने दर्ज कराया था भरण पोषण का मुकदमा
पत्नी ने उनके खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा दर्ज कराया था। आठ लाख रुपये एकमुश्त अदा करने पर दोनों में तलाक के लिए सहमति बनी थी। इसमें से दो लाख रुपये दे दिए गए। पति का आरोप है कि दो लाख रुपये लेने के बाद अब पत्नी अपनी बात से मुकर गई है। उसने न्यायालय से मुकदमा खारिज करा लिया। अब वह दो लाख रुपये भी वापस नहीं कर रही है। कई बार उसने शिकायत दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी। इंस्पेक्टर कोतवाली विक्रम सिंह ने बताया कि न्यायालय आदेश पर मामला दर्ज हुआ है। मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।