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UP: हलवाई को मारकर नाले में फेंक दी थी लाश, पुलिस को दो महीने बाद मिला था कंकाल; दोषी दंपती को उम्रकैद
Thu, 21 May 2026 07:39 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Thu, 21 May 2026 07:39 PM IST
सार
यूपी के आगरा जिले में सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया था। हलवाई को बेरहमी से माैत के घाट उतारकर शव को नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने जांच की तो नाले से कंकाल बरामद हुआ था। मामले में दोषी पति-पत्नी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
आगरा में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शिव कुमार ने हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य नष्ट करने के मामले में दंपती को दोषी पाते हुए उम्रकैद के साथ 1.12 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी। उक्त मामले में एक बाल अपचारी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में प्रेषित कर दी गई।
थाना जैतपुर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव गजाधर निवासी रूमा देवी ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनके पति हलवाई का काम करते थे। 28 अप्रैल 2022 को वह थाना जैतपुर के गांव वैदपुरा में ओमप्रकाश के घर काम करने गए थे। शाम 7 बजे अपनी बाइक लेकर वहां से घर के लिए निकले थे। इसके बाद लौटकर नहीं आए। मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो वह भी बंद आ रहा था।
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थाना जैतपुर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव गजाधर निवासी रूमा देवी ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनके पति हलवाई का काम करते थे। 28 अप्रैल 2022 को वह थाना जैतपुर के गांव वैदपुरा में ओमप्रकाश के घर काम करने गए थे। शाम 7 बजे अपनी बाइक लेकर वहां से घर के लिए निकले थे। इसके बाद लौटकर नहीं आए। मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो वह भी बंद आ रहा था।
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आसपास रिश्तेदारों के यहां पता करने के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के दौरान 29 जून 2022 को पुलिस ने जिला इटावा के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के लुहन्ना चौराहा निवासी चंटई उर्फ चंतई, उसकी पत्नी सीमा और एक बाल अपचारी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी चंटई ने पुलिस को हत्या कर शव ग्वालियर रोड लायन सफरी के पास नाले में फेंकने के बारे में बताया था। पुलिस ने वहां से घटना के दो महीने के बाद कंकाल बरामद किया। इस मामले में 4 जुलाई 2022 को दलित उत्पीड़न की धाराएं भी बढ़ाई गई थीं। अदालत ने चंटई और उसकी पत्नी सीमा को उम्रकैद की सजा सुना दी।
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पत्नी से संबंध के शक में हत्या कर फेंका था नाले में शव
आरोपी चंटई उर्फ चंतई को शक था कि नरायण उसकी पत्नी सीमा से बात करता था। उसने कई बार दोनों को समझाया पर किसी ने बात नहीं मानी। 28 अप्रैल 2022 की रात आरोपी ने पत्नी सीमा से नरायण को फोन पर कॉल कराया और अपने घर बुला लिया। रात करीब 12 बजे घर के बगल में खाली प्लॉट में ले गए, जहां आरोपी उसकी पत्नी और उनके भतीजे ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव प्लाटिक के कट्टे में भरकर ग्वालियर रोड लाइन सफारी के सामने नाले में फेंक दिया।
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आरोपी चंटई उर्फ चंतई को शक था कि नरायण उसकी पत्नी सीमा से बात करता था। उसने कई बार दोनों को समझाया पर किसी ने बात नहीं मानी। 28 अप्रैल 2022 की रात आरोपी ने पत्नी सीमा से नरायण को फोन पर कॉल कराया और अपने घर बुला लिया। रात करीब 12 बजे घर के बगल में खाली प्लॉट में ले गए, जहां आरोपी उसकी पत्नी और उनके भतीजे ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव प्लाटिक के कट्टे में भरकर ग्वालियर रोड लाइन सफारी के सामने नाले में फेंक दिया।
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