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UP: बेटी की दहेज हत्या के केस में गवाही से मुकरे मां-बाप, विधिक कार्रवाई के आदेश; आरोपी पति को मिली राहत

Sat, 27 Jun 2026 08:09 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 27 Jun 2026 08:09 PM IST
सार

विवाहिता ने फंदा लगाकर जान दे दी थी। मामले में मृतका के पिता ने ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मायके वालों के गवाही से मुकर जाने के बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी पति को बरी कर दिया। 

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Husband acquitted in dowry death case after witnesses turn hostile
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

आगरा के थाना न्यू आगरा में दर्ज दहेज हत्या के मामले में जिला जज संजय कुमार मलिक की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी पति गणेश निवासी राजेंद्र पार्क, सूरत नगर फेज-2, गुरुग्राम (हरियाणा) को बरी कर दिया। साथ ही मुकदमे के दौरान गवाही से मुकरने पर मृतका के पिता भूरी सिंह के खिलाफ विधिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
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अभियोजन के अनुसार, शिव नगर, दयालबाग निवासी भूरी सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री सलोनी की शादी 7 मई, 2021 को गणेश से हुई थी। आरोप था कि शादी में हैसियत से अधिक खर्च करने के बावजूद ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज में वैगनआर कार की मांग करता था। मांग पूरी न होने पर सलोनी का उत्पीड़न किया गया और उसे घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद वह मायके में रहने लगी। 23 मार्च, 2023 को उसने मायके में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
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मामले में पति गणेश, ससुर जय सिंह, सास शीला देवी, जेठ सुरजीत, जेठानी सीमा, ननद पूनम और देवर शिवा को नामजद किया गया था। विवेचना में अन्य आरोपियों की संलिप्तता नहीं मिलने पर पुलिस ने केवल गणेश के खिलाफ आरोपपत्र प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान मृतका के पिता भूरी सिंह, माता मानसी देवी, दादी राजवती और चाचा शिवगणेश अपनी पूर्व गवाही से मुकर गए। इस पर अदालत ने साक्ष्य के अभाव में गणेश को बरी कर दिया।
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