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Agra News: बकाया गृहकर अदा नहीं करने वाले होटल और मैरिज होम की होगी कुर्की

Sat, 15 Nov 2025 02:49 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 15 Nov 2025 02:49 AM IST
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Hotels and marriage homes that do not pay outstanding house tax will be confiscated
आगरा। नगर निगम ने गृहकर बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। डिमांड नोटिस के बावजूद गृहकर जमा न करने पर नगर निगम ने शहर के 48 नामी होटल व मैरिज होम को कुर्की वारंट जारी कर दिया है। सभी को पांच दिन के भीतर बकाया राशि जमा कराने के लिए कहा गया है। पैसा जमा न कराने पर सभी के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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जोनल अधिकारी ताजगंज गजेन्द्र सिंह ने बताया कि जिन मैरिज होम और फार्म हाउस पर कुर्की वारंट जारी किया गया है, उनमें होटल शाही कॉन्टिनेंटल पर 22 लाख, पन्ना पैराडाइज पर 9 लाख, होटल गॉडफादर पर 7.38 लाख, होटल ताज प्रिंस पर 6.21 लाख के अलावा होटल ताज वेंचर, होटल आर एस ग्रैंड, होटल डीलक्स समेत 43 होटल शामिल हैं। इनके अलावा 8 मैरिज लॉन व 28 अन्य भवन भी शामिल हैं जिन पर लाखों रुपये का गृहकर बकाया है।
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नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि निगम बार-बार नोटिस देकर बकाया गृहकर जमा कराने का मौका दे रहा है। इसके बावजूद भुगतान न करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई अनिवार्य हो गई है। पचास हजार से अधिक बकाया रखने वाले सभी संपत्ति स्वामियों पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण में होटल-मैरिज लॉन जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिह्नित कर कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अन्य श्रेणी के भवनों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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