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Agra: सार्वजनिक भूमि से सत्संग सभा की बेदखली पर रोक, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित
Mon, 16 Oct 2023 11:38 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Mon, 16 Oct 2023 11:38 PM IST
सार
आगरा के दयालबाग क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि से सत्संग सभा की बेदखली पर रोक जारी है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
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कोर्ट...
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
ताजनगरी आगरा के दयालबाग क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि से राधास्वामी सत्संग सभा की बेदखली पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। फैसला सुनाए जाने तक टेनरी वाले रास्ते व अन्य भूमि विवाद मामले में यथास्थिति कायम रहेगी।
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राधास्वामी सत्संग सभा को तहसील प्रशासन ने मौजा जगनपुर व खासपुर में सार्वजनिक रास्ते व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मामले में 14 सितंबर को बेदखली का नोटिस जारी किया था। अध्यक्ष गुरु प्रसाद सूद, उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव व अनूप श्रीवास्तव को 7 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। अतिक्रमण नहीं हटाने पर 23 सितंबर को अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। सत्संग सभा ने दोबारा वहां निर्माण कर लिया। 24 सितंबर को पुलिस-प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंचा तो पथराव हो गया।
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तहसीलदार न्यायालय के 14 सितंबर के बेदखली आदेश के विरुद्ध राधास्वामी सत्संग सभा ने हाईकोर्ट में स्टे याचिका दायर की है। सोमवार को प्रशासन की तरफ से अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सत्संग सभा ने नोटिस नहीं मिलने, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रशासन की ओर से समय न देने की दलील दी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। विस्तृत आदेश जारी होने के बाद दोबारा इस मामले में प्रशासन सुनवाई कर सकता है।