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यूपी: BJP सांसद रामशंकर कठेरिया की दो साल की सजा पर सुनवाई आज, जिला जज की कोर्ट में होगी बहस

Mon, 11 Sep 2023 08:28 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Mon, 11 Sep 2023 08:28 AM IST
सार

भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सांसद ने जिला न्यायालय में अपील की थी। इस मामले में आज फिर सुनवाई है। 
 

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Hearing on two-year sentence of BJP MP Ramshankar Katheria today in agra court
BJP सांसद रामशंकर कठेरिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में टोरेंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी पाए गए। कोर्ट ने उन्हें दो वर्ष कारवास की सजा सुनाई थी। इस केस में अपील पर सोमवार को जिला जज विवेक संगल की कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में अभियोजन और प्रतिवादी पक्ष की ओर से बहस की जाएगी।
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टोरंट पावर अधिकारी से मारपीट और बलवे के मामले में सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी पाए गए थे। 5 अगस्त को स्पेशल जज (एमपी-एमएलए) अर्जुन की कोर्ट ने सांसद को दो साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सांसद ने जिला जज के न्यायालय में अपील की, जहां से उन्हें राहत मिल गई थी। दो साल की सजा का आदेश अगली सुनवाई तक के लिए निलंबित कर दिया था। अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख दी गई थी। सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा ने बताया कि मामले में बहस की जाएगी।

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यह था मामला

हरीपर्वत क्षेत्र स्थित साकेत माल में टोरंट के सतर्कता कार्यालय (विद्युत चोरी निवारण कार्यालय) पर 16 नवंबर 2011 को पूर्व एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष एवं वर्तमान में इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया पहुंचे थे। उनके साथ करीब 10-15 समर्थक भी थे। मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई थी। भावेश की तहरीर में सांसद और उनके समर्थकों के खिलाफ मारपीट और बलवे की धारा में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने सांसद के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था।

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