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Janmabhoomi Case: शाही ईदगाह पक्ष बोला- हिंदू महासभा का मुकदमा चलने योग्य नहीं, 26 अगस्त को होगी सुनवाई

Fri, 05 Aug 2022 07:47 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 05 Aug 2022 07:47 PM IST
सार

श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण के पांच वादों की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के वाद में शाही ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट के मुकदमे की सुनवाई पर रोक संबंधी आदेश दाखिल किया। चार वादों की सुनवाई अब 26 अगस्त को होगी।

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Hearing of five cases of Shri Krishna Janmasthan-Idgah case held In Mathura Court
श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में अदालत में पांच केस पर सुनवाई के दौरान अखिल भारत हिंदू महासभा के वाद में विपक्षी शाही ईदगाह पक्ष ने प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने केस के कागजात की प्रति मांगी है। उधर, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के वाद में शाही ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट के मुकदमे की सुनवाई पर रोक संबंधी आदेश दाखिल किया। चार वादों की सुनवाई अब 26 अगस्त को होगी, जबकि एडीजे सप्तम कोर्ट में अधिवक्ता शैलेंद्र के केस में आठ अगस्त की सुनवाई की तारीख लगाई है। 

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महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा द्वारा दाखिल किए गए वाद में शाही ईदगाह पक्ष ने अदालत में 7 रूल 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र देकर कहा कि यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है, जबकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जीपी निगम ने अदालत से केस की कागजात की प्रति मांगी। पक्षकार के अधिवक्ता देवकीनंदन शर्मा ने अदालत को बताया कि वह कई दफा सुन्नी वक्फ बोर्ड को कागजात भेज चुके हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन की ही अदालत में शाही ईदगाह कमेटी के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद द्वारा रंजना अग्निहोत्री के वाद हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई पर रोक लगाने संबंधी निर्णय की प्रति सौंपी। वहीं वादी पक्ष के अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने इस आदेश की जानकारी ली।

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पक्षकार नहीं थे मौजूद 

उधर, लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के वाद में पक्षकार के मौजूद न होने के चलते अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 26 अगस्त तय की है। इसी अदालत में एक अन्य वादकारी पंकज कुमार सिंह के मुकदमे में भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जिसके चलते एडीजे सप्तम तथा सिविल जज सीनियर डिवीजन ने सुनवाई के लिए 26 अगस्त तय की। 

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दिनेश शर्मा ने बताया कि उनके वाद में 26 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। 

ये रहे मौजूद 

इस दौरान श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल, शाही ईदगाह पक्ष के अधिवक्तागण नीरज शर्मा, अबरार अहमद, विकास पाठक, राजा निर्मल, शैबाज, अमित प्रताप आदि मौजूद रहे। शाही ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि पक्षकार एडवोकेट शैलेंद्र सिंह हाईकोर्ट से तीन माह में केस निस्तारण का आदेश करा कर लाए थे परंतु अदालत में खुद ही हाजिर नहीं हो सके। जानकारी रहे श्री कृष्ण जन्मस्थान प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिवीजन में दर्ज केस के वादकारी पंकज कुमार सिंह भी अदालत में हाजिर नहीं हो सके।

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