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कोरोना काल में लटकी 11 सौ मुकदमों की सुनवाई
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मैनपुरी। कोरोना संक्रमण काल में दीवानी न्यायालयों में लंबित 1100 से अधिक मुकदमों की सुनवाई लटक गई है। संबंधित मुकदमों में हाईकोर्ट की गाइड लाइन के तहत केवल तारीखें ही दी जा रही हैं। इन मुकदमों में गवाही तथा नियमित रूप से होने वाली सुनवाई रोक दी गई है। वादकारी केवल तारीखें लेकर लौट रहे हैं।
कोरोना काल में हाईकोर्ट ने गाइड लाइन जारी करके विचाराधीन मुकदमों में गवाही और नियमित सुनवाई रोके जाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट तथा जिला न्यायालय से मुकदमों में जारी किए गए अंतरिम आदेशों की मान्य अवधि बढ़ा दी गई है। गवाही तथा नियमित सुनवाई रोके जाने से दीवानी न्यायालय के 1100 से अधिक मुकदमे प्रभावित हुए हैं। इन मुकदमों में गवाही तथा नियमित सुनवाई नहीं हो पा रही है। वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट की गाइड लाइन के तहत वादकारियों का न्यायालयों में प्रवेश रोक दिया गया है। इसके चलते गवाही तथा नियमित रूप से सुनवाई नहीं हो पा रही है।
केस हिस्ट्री-एक
थाना कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2015 में अनिल कुमार की हत्या की गई थी। इस मुकदमे में अपर जिला जज के न्यायालय में गवाही चल रही है। हाईकोर्ट की गाइड लाइन के तहत गवाही रोके जाने से इस मुकदमे की सुनवाई लटक गई है।
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केस हिस्ट्री-दो
करहल निवासी रजिया ने अपने पति के खिलाफ वर्ष 2019 में पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे में गवाही चल रही है। गवाही नहीं हो पाने से रजिया को आगे की तारीख मिल रही हैं।
हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत गवाही और नियमित रूप से होने वाली सुनवाई रोकी गई है। न्यायालयों में वादकारियों का प्रवेश भी प्रतिबंधित किया गया है। हाईकोर्ट की नई गाइड लाइन के बाद ही लंबित मुकदमों की नियमित सुनवाई होगी।
एसके चौधरी, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण
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कोरोना काल में हाईकोर्ट ने गाइड लाइन जारी करके विचाराधीन मुकदमों में गवाही और नियमित सुनवाई रोके जाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट तथा जिला न्यायालय से मुकदमों में जारी किए गए अंतरिम आदेशों की मान्य अवधि बढ़ा दी गई है। गवाही तथा नियमित सुनवाई रोके जाने से दीवानी न्यायालय के 1100 से अधिक मुकदमे प्रभावित हुए हैं। इन मुकदमों में गवाही तथा नियमित सुनवाई नहीं हो पा रही है। वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट की गाइड लाइन के तहत वादकारियों का न्यायालयों में प्रवेश रोक दिया गया है। इसके चलते गवाही तथा नियमित रूप से सुनवाई नहीं हो पा रही है।
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केस हिस्ट्री-एक
थाना कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2015 में अनिल कुमार की हत्या की गई थी। इस मुकदमे में अपर जिला जज के न्यायालय में गवाही चल रही है। हाईकोर्ट की गाइड लाइन के तहत गवाही रोके जाने से इस मुकदमे की सुनवाई लटक गई है।
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केस हिस्ट्री-दो
करहल निवासी रजिया ने अपने पति के खिलाफ वर्ष 2019 में पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे में गवाही चल रही है। गवाही नहीं हो पाने से रजिया को आगे की तारीख मिल रही हैं।
हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत गवाही और नियमित रूप से होने वाली सुनवाई रोकी गई है। न्यायालयों में वादकारियों का प्रवेश भी प्रतिबंधित किया गया है। हाईकोर्ट की नई गाइड लाइन के बाद ही लंबित मुकदमों की नियमित सुनवाई होगी।
एसके चौधरी, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण