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स्वास्थ्य विभाग का नया नियम: ICU और पैथोलॉजी लैब की होगी ऑडिट, बिना जांच नहीं मिलेगा लाइसेंस
Mon, 06 Apr 2026 09:24 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Mon, 06 Apr 2026 09:24 AM IST
सार
मरीजों की मौत के मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आईसीयू और पैथोलॉजी लैब की सख्त ऑडिट का फैसला लिया है। अब स्टाफ, डॉक्टर और उपकरणों के सत्यापन के बाद ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा।
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आईसीयू
- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
इलाज और जांच में लापरवाही से मरीजों की मौत के मामले को देखते हुए पैथोलॉजी लैब और आईसीयू की ऑडिट कराई जाएगी। इसमें स्टाफ, डॉक्टर और उपकरणों के सत्यापन के बाद ही लाइसेंस दिए जाएंगे। पूर्व में आई शिकायतों की जांच में भी मौके पर डॉक्टर नहीं मिले थे। ऐसे में शासन स्तर से भी सख्त निर्देश मिले हैं।
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स्वास्थ्य विभाग में 1317 चिकित्सकीय संस्थान पंजीकृत हैं। इसमें 577 मेडिकल क्लीनिक, 487 अस्पताल, 150 पैथोलॉजी और 103 डायग्नोस्टिक सेंटर हैं। 30 अप्रैल तक इनके लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें 17 बिंदुओं पर रिपोर्ट देनी होगी। आईसीयू है तो चिकित्सक के नाम, स्टाफ का नाम, कितने बेड हैं, अग्निशमन उपकरण लगे हैं कि नहीं, विभाग की एनओसी-ऑडिट रिपोर्ट है या नहीं, सब बताना होगा। पैथोलॉजी लैब में डॉक्टर, मशीन, उपकरण टेक्नीशियन की डिग्री समेत अन्य के रिकाॅर्ड भी देने होंगे।
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इन प्रमाणपत्रों की जांच कराई जाएगी। भौतिक सत्यापन भी होगा। इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। इसमें सभी मानक पूरे मिलने पर लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि आवेदन में मिले प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। विशेष टीम मौके पर जाकर भी मानकों आकलन कर रिपोर्ट बनाएगी। इसके बाद ही लाइसेंस का नवीनीकरण होगा।