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Agra: यशवंत हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त, तीन दिन में शिफ्ट करने होंगे मरीज; अवैध रूप से हो रहा था संचालित
Tue, 02 Jul 2024 12:32 AM IST
भूपेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज डेस्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज डेस्क, आगरा
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Tue, 02 Jul 2024 12:32 AM IST
सार
यशवंत हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। मरीज तीन दिन में शिफ्ट करने होंगे। अवैध रूप से संचालित हो रहा था।
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न्यू आगरा थाना
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तर प्रदेश के आगरा में न्यू आगरा थाना क्षेत्र स्थित यशवंत हॉस्पिटल का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग ने निरस्त कर दिया। यह कार्रवाई मंडलायुक्त की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई। एडीए अस्पताल को खाली करने का नोटिस पहले ही दे चुका है।
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न्यू आगरा निवासी सजनी अग्रवाल की शिकायत पर एडीए ने हॉस्पिटल की जांच की। इसमें भूतल, प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ तल तक बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराने और अवैध रूप से अस्पताल के संचालन का मामला सामने आया। भवन को सील करने के आदेश दिए गए थे।
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इसके बाद मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने इसकी जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल व अपर आयुक्त प्रशासन की विशेष जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शिकायतों को सही पाया था। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया।
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अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। तीन दिन के भीतर भर्ती मरीजों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि तीन दिन में मरीजों को शिफ्ट नहीं करने पर टीम भेजकर कार्रवाई कराई जाएगी। इस बाबत अस्पताल संचालक को नोटिस भी दिया गया है।