हाथरस में हिंसा की साजिश का मामला: एसटीएफ ने आरोपी रऊफ को मथुरा की अदालत में किया पेश
- रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष एसटीएफ ने किया पेश, एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल
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मथुरा जेल में राजद्रोह और दंगा फैलाने की साजिश के आरोप में बंद सीएफआई सदस्यों के साथी रऊफ शरीफ को बी वारंट पर एसटीफ (विशेष कार्यबल) की टीम रविवार को मथुरा लेकर आई। उसे रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। रिमांड मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब रऊफ को 15 फरवरी को अदालत में पेश किया जाएगा।
केरल का रहने वाला रऊफ शरीफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की छात्र विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) का पदाधिकारी है। उस पर हाथरस कांड के बाद दंगे की साजिश रचने और विदेशी फंडिंग का आरोप है। एसटीएफ की टीम एक दिन पूर्व केरल की अरनाकुलम जेल से बी वारंट पर लाई। रविवार को उसे रिमांड मजिस्ट्रेट जेएम छाता की अदालत में पेश किया गया।
एसटीएफ ने दो दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी
एसटीएफ के एसपी विनोद सिरोही की ओर से अदालत से रऊफ शरीफ से पूछताछ के लिए दो दिन की कस्टडी रिमांड मांगी गई। अदालत में रऊफ के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी और उनके साथ मौजूद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद आबिद, केरल कोर्ट के अधिवक्ता केसी नशीर ने एसटीएफ की रिमांड का विरोध किया।
अदालत ने रिमांड पर बहस को सुनने के बाद एक दिन की न्यायिक हिरासत दे दी। इसके बाद एसटीएफ ने रऊफ शरीफ को मथुरा जेल भेज दिया। अब उसे 15 फरवरी को दोबारा एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत में पेश किया जाएगा।
डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि अदालत ने उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रऊफ के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि उन्होंने एसटीएफ की रिमांड का विरोध किया। अदालत को बताया कि रऊफ पर लगाए गए आरोपों को अभी तक एसटीएफ सिद्ध नहीं कर सकी है। इसलिए रिमांड नहीं दी जाए।
तीसरे बी वारंट पर ला सकी एसटीफ
एडीजे प्रथम की अदालत में एसटीएफ ने रऊफ को मथुरा लाने के लिए एक जनवरी को बी वारंट दाखिल किया गया। उसके बाद 16 जनवरी को बी वारंट दाखिल किया गया, लेकिन इस बार भी अननाकुलम जेल से रऊफ को नहीं लाया जा सका। एसटीफ ने फिर से दो फरवरी को बी वारंट दाखिल किया। जिस पर एसटीएफ रविवार को अदालत लेकर पहुंची।
दंगा फैलाने की साजिश में जेल में बंद सीएफआई सदस्यों के साथी रऊफ शरीफ को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने लुक आउट नोटिस पर विदेश जाने से पहले केरल के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। उसके साथी दानिश की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी गई है। बता दें कि इस मामले में आरोपी अतीकुर्ररहमान, सिद्दीक कप्पन, मसूद अहमद और आलम मथुरा जेल में बंद है।