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Etah: फर्जीवाड़ा कर हड़पी 25.68 करोड़ की सरकारी जमीन, इस तरह मिल सकी वापस
Fri, 24 Mar 2023 11:37 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 24 Mar 2023 11:37 AM IST
सार
फर्जीवाड़ा कर हड़पी 25.68 करोड़ की सरकारी जमीन को लेकर एसडीएम न्यायालय में वाद चलाया गया। जिसके बाद ये जमीन सरकारी खाते में वापस दर्ज कराई जा सकी है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
एटा के शीतलपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत एटा देहात में सरकार की करीब 20 हेक्टेयर जमीन को कागजों में हेराफेरी कर हड़प लिया। पूर्व रेल राज्यमंत्री और एटा से तीन बार सांसद रहे रोहनलाल चतुर्वेदी ने अपने अधिकार से बाहर जाकर जमीन सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट को दे दी थी। इसे लेकर एसडीएम न्यायालय में वाद चलाया गया। इस पर एसडीएम ने जमीन को सरकारी खाते में वापस दर्ज करा दिया है। सहावर रोड स्थित इस जमीन की कीमत करीब 25.68 करोड़ रुपये है।
शहर से सटी हुई यह जमीन काफी बेशकीमती है और इस पर तमाम भूमाफिया की नजर लंबे समय से थी। साजिश के तहत इसमें फर्जी कागजात बना लिए गए। इसके बाद प्लॉटिंग कर कई लोगों को बेच दिए गए। शिकायतें हुईं तो डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने इस ओर संज्ञान लेकर जांच शुरू करा दी। पहले तहसीलदार सदर और बाद में एडीएम वित्त एवं राजस्व सहित तीन अधिकारियों की समिति ने पूरे मामले में गहराई से जांच की। इसमें यह पूरा फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ गया।
इसमें छह गाटों में जमीन संबंधी कागजों में हेराफेरी की बात कही गई है। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार रोहनलाल चतुर्वेदी की बंजर जमीन उप्र जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने पर सरकार के खाते में चली गईं, लेकिन उन्होंने जमीन को सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट के नाम कर दिया।
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इस आधार पर एसडीएम न्यायालय ने भूमि पर अंकित सर्वोदय आश्रम का नाम निरस्त कर पूर्व की भांति बंजर के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है। विकासखंड शीतलपुर क्षेत्र के अंतर्गत मौजा एटा देहात क्षेत्र में लगभग 20 हेक्टेयर इस जमीन की बाजा में कीमत 25.68 करोड़ रुपये आंकी गई है।
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शहर से सटी हुई यह जमीन काफी बेशकीमती है और इस पर तमाम भूमाफिया की नजर लंबे समय से थी। साजिश के तहत इसमें फर्जी कागजात बना लिए गए। इसके बाद प्लॉटिंग कर कई लोगों को बेच दिए गए। शिकायतें हुईं तो डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने इस ओर संज्ञान लेकर जांच शुरू करा दी। पहले तहसीलदार सदर और बाद में एडीएम वित्त एवं राजस्व सहित तीन अधिकारियों की समिति ने पूरे मामले में गहराई से जांच की। इसमें यह पूरा फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ गया।
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इसमें छह गाटों में जमीन संबंधी कागजों में हेराफेरी की बात कही गई है। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार रोहनलाल चतुर्वेदी की बंजर जमीन उप्र जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने पर सरकार के खाते में चली गईं, लेकिन उन्होंने जमीन को सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट के नाम कर दिया।
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इस आधार पर एसडीएम न्यायालय ने भूमि पर अंकित सर्वोदय आश्रम का नाम निरस्त कर पूर्व की भांति बंजर के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है। विकासखंड शीतलपुर क्षेत्र के अंतर्गत मौजा एटा देहात क्षेत्र में लगभग 20 हेक्टेयर इस जमीन की बाजा में कीमत 25.68 करोड़ रुपये आंकी गई है।