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Agra News: छात्रवृत्ति या फीस वापस चाहिए तो जरूर कर लें ये काम, नहीं तो अटक जाएगा पैसा

Sat, 17 Sep 2022 11:01 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 17 Sep 2022 11:01 PM IST
सार

पूर्व दशम व दशमोत्तर छात्र-छात्राओं के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सलाह जारी की है। पहले आधार को बैंक खाते से, फिर बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है।

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छात्रवृत्ति - फोटो : twitter

विस्तार

छात्रवृत्ति या फीस वापस (शुल्क प्रतिपूर्ति) चाहिए तो अपना बैंक खाता अपडेट करा लें। कक्षा 9 व 10 (पूर्व दशम) और कक्षा 11 से अधिक (दशमोत्तर) पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में भुगतान की दिक्कत आने से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने शनिवार को सलाह जारी की है। पहले आधार नंबर को बैंक खाता से और फिर बैंक खाता को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से लिंक कराना अनिवार्य किया गया है।

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जिला पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि सात प्रमुख वजहों से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान लाभार्थियों के बैंक खातों में नहीं हो पाता। मुख्य वजह बैंक खाता से आधार नंबर लिंक नहीं होना है। साथ ही बैंक खाता को एनसीपीआई से लिंक कराना भी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सत्र 2022-23 के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन शुरू हो गए हैं। 31 अक्तूबर आवेदन की अंतिम तिथि है। समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ लेने वाले सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को भी आधार नंबर फीड कराना एवं खाता को एनपीसीआई से लिंक कराना जरूरी है। 
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इन बातों का रखें ध्यान

- बैंक खाता बंद है तो उसे चालू कराएं।
- बैंक खाताधारक की मृत्यु हो गई है तो भुगतान नहीं होगा।
- खाताधारक दिवालिया या विक्षिप्त होने पर लाभ नहीं मिलेगा।
- खाते को लेकर मामला विचाराधीन होने पर भुगतान नहीं होगा।
- केवाईसी के दौरान खाता सीज व बंद हुआ तो भुगतान नहीं होगा।
- ऑडिट के दौरान खाताधारक का नाम भिन्न नहीं होना चाहिए।
- खाता लिंक कराते समय लाभार्थी भुगतान के लिए अपात्र न हो।

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