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राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार पर करायें वादों का निस्तारण : डीएम
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कासगंज। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर को किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिये सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक वादों, प्रकरणों, मामलों, अपीलों का निर्धारित तिथि पर निस्तारण किया जाना अपेक्षित है।
जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर त्वरित मिलता है। लोक अदालत में थाना, तहसील स्तर से जुड़े वादों का समयबद्ध निस्तारण होना न्याय और कानून व्यवस्था के लिये आवश्यक है। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, दीवानी वाद, लघु आपराधिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, विद्युत, पारिवारिक मामले, राजस्व वाद, प्री लिटिगेशन स्तर पर बीमा एवं बैंक ऋण आदि जैसे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया जाएगा।
जिन व्यक्तियों के वाहनों के चालान कट गए हैं उनके वाहन चालान संबंधी प्रकरणों का निस्तारण भी लोक अदालत के माध्यम से कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि अधिक से अधिक वादों, प्रकरणों, मामलों एवं अपीलों को चिन्हित करते हुए इनका निस्तारण 11 सितंबर को करना सुनिश्चित करें। जिससे आम नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
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जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर त्वरित मिलता है। लोक अदालत में थाना, तहसील स्तर से जुड़े वादों का समयबद्ध निस्तारण होना न्याय और कानून व्यवस्था के लिये आवश्यक है। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, दीवानी वाद, लघु आपराधिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, विद्युत, पारिवारिक मामले, राजस्व वाद, प्री लिटिगेशन स्तर पर बीमा एवं बैंक ऋण आदि जैसे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया जाएगा।
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जिन व्यक्तियों के वाहनों के चालान कट गए हैं उनके वाहन चालान संबंधी प्रकरणों का निस्तारण भी लोक अदालत के माध्यम से कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि अधिक से अधिक वादों, प्रकरणों, मामलों एवं अपीलों को चिन्हित करते हुए इनका निस्तारण 11 सितंबर को करना सुनिश्चित करें। जिससे आम नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
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