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Agra: गांजा तस्करों को 12 साल की कैद, देना होगा 10 लाख का जुर्माना
Sat, 18 Mar 2023 11:41 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 18 Mar 2023 11:41 AM IST
सार
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ज्ञानेंद्र राव ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और लोक अभियोजक विनायक वशिष्ठ के तर्क के आधार पर आरोपियों को दोषी माना है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र में गांजा बरामदगी के एक मामले में कोर्ट ने पकड़े गए पांचों आरोपियों को दोषी माना। इन पर तस्करी और गांजा बेचने के आरोप थे। सभी को 12 साल के कारावास और 10 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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मलपुरा में दर्ज हुआ था केस
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ज्ञानेंद्र राव ने सिकंदरा आवास विकास कॉलोनी निवासी चंद्रमोहन, मलखान उर्फ चीकू, खंदौली के गांव बांस रिसाल निवासी सत्यदेव उर्फ भगत सिंह, खंदौली निवासी बिजेंद्र सिंह, बुलंदशहर के गांव ईशापुर निवासी बीरेंद्र सिंह को दोषी पाया। थाना मलपुरा में एसटीएफ निरीक्षक हुकुम सिंह ने केस दर्ज कराया था।
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