{"_id":"66a40fb4fa6b6461f00910c5","slug":"four-years-imprisonment-to-the-person-found-guilty-of-food-adulteration-kasganj-news-c-175-1-sagr1032-118616-2024-07-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: खाद्य पदार्थ में मिलावट के दोषी को चार साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: खाद्य पदार्थ में मिलावट के दोषी को चार साल की सजा
Sat, 27 Jul 2024 02:36 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 27 Jul 2024 02:36 AM IST
विज्ञापन
कासगंज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खान जीशान मसूद ने खाद्य पदार्थ में मिलावट करने के दोषी को चार साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में अतरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
सोरो जी क्षेत्र के मोहल्ला चक्र तीर्थ निवासी सर्वेश कुमार की दुकान पर पहुुंच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश ने 10 मई 2011 को निरीक्षण किया। संदेह के आधार पर मक्खन का सैंपल लेकर जांच को भेजा। जांच मक्खन में मिलावट का मामला सामने आया। इसके बाद विक्रेता के खिलाफ वाद दायर किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ने पैरवी करते हुए आरोपी का 7/16 पीएफए एक्ट के तहत दोष सिद्ध किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी सर्वेश कुमार को चार वर्ष का साधारण कारावास के साथ 500 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर सजा में एक माह के अतरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
विज्ञापन
सोरो जी क्षेत्र के मोहल्ला चक्र तीर्थ निवासी सर्वेश कुमार की दुकान पर पहुुंच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश ने 10 मई 2011 को निरीक्षण किया। संदेह के आधार पर मक्खन का सैंपल लेकर जांच को भेजा। जांच मक्खन में मिलावट का मामला सामने आया। इसके बाद विक्रेता के खिलाफ वाद दायर किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ने पैरवी करते हुए आरोपी का 7/16 पीएफए एक्ट के तहत दोष सिद्ध किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी सर्वेश कुमार को चार वर्ष का साधारण कारावास के साथ 500 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर सजा में एक माह के अतरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
विज्ञापन