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Agra News: दुर्घटना के दोषी पर लगा चार हजार का जुर्माना

Sat, 07 Oct 2023 11:56 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 07 Oct 2023 11:56 PM IST
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Four thousand rupees fine imposed on the culprit of the accident
कासगंज। कोर्ट ने सड़क दुर्घटना के दोषी पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई।
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आगरा के कमला नगर निवासी जीवन टंडन ने वर्ष 2096 में अपने वाहन से कासगंज कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसा कर दिया, जिसमें एक जान चली गई। इस हादसे में पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। कोर्ट ने इस मामले में उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि पुलिस की पैरवी के चलते दोष सिद्ध हो गया, जिसके बाद कोर्ट ने सजा सुनाई।
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