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Agra News: किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी चार सगे भाई बरी
Sun, 18 Jun 2023 11:33 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 18 Jun 2023 11:33 PM IST
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मैनपुरी।
नौ साल पहले एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी चार सगे भाइयों को बरी कर दिया गया है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने थाना कुर्रा क्षेत्र के इस मुकदमे की सुनवाई करने के बाद निर्णय सुनाया है।
थाना कुर्रा क्षेत्र एक गांव में दस अप्रैल 2014 को गांव के ही चार सगे भाई प्रवेश, लक्ष्मण, सूरज, सुनील के खिलाफ एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। घटना के दो महीने बाद सात जून 2014 को लिखाई गई रिपोर्ट की जांच करने के बाद पुलिस ने चारों भाइयों को दोषी पाकर मुकदमे की सुनवाई करने के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी थी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में हुई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष गवाही में घटना को साबित नहीं कर सका। बचाव पक्ष के वकील चंद्रभान सिंह यादव ने घटना को संदिग्ध बताते हुए आरोपियों को अपराध से बरी करने की दलील दी। गवाही के आधार पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी चार सगे भाइयों को आरोप से बरी कर दिया है।
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पीड़िता ने पहचानने से किया मना
पुलिस ने पीड़िता को गवाही के लिए न्यायालय में पेश किया। पीड़िता ने गवाही के दौरान आरोपियों को पहचानने से मना कर दिया। पीड़िता द्वारा पहचानने से मना करने पर घटना को ही संदिग्ध मानते हुए किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप से चारों को बरी कर दिया।
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नौ साल पहले एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी चार सगे भाइयों को बरी कर दिया गया है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने थाना कुर्रा क्षेत्र के इस मुकदमे की सुनवाई करने के बाद निर्णय सुनाया है।
थाना कुर्रा क्षेत्र एक गांव में दस अप्रैल 2014 को गांव के ही चार सगे भाई प्रवेश, लक्ष्मण, सूरज, सुनील के खिलाफ एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। घटना के दो महीने बाद सात जून 2014 को लिखाई गई रिपोर्ट की जांच करने के बाद पुलिस ने चारों भाइयों को दोषी पाकर मुकदमे की सुनवाई करने के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी थी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में हुई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष गवाही में घटना को साबित नहीं कर सका। बचाव पक्ष के वकील चंद्रभान सिंह यादव ने घटना को संदिग्ध बताते हुए आरोपियों को अपराध से बरी करने की दलील दी। गवाही के आधार पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी चार सगे भाइयों को आरोप से बरी कर दिया है।
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पीड़िता ने पहचानने से किया मना
पुलिस ने पीड़िता को गवाही के लिए न्यायालय में पेश किया। पीड़िता ने गवाही के दौरान आरोपियों को पहचानने से मना कर दिया। पीड़िता द्वारा पहचानने से मना करने पर घटना को ही संदिग्ध मानते हुए किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप से चारों को बरी कर दिया।