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Agra News: जानलेवा हमले के चार दोषियों को 5-5 साल का कारावास
Mon, 02 Mar 2026 02:14 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Mon, 02 Mar 2026 02:14 AM IST
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आगरा। लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने थाना बरहन क्षेत्र के गांव सराय जयराम निवासी रामप्रताप, उनके पुत्र ब्रजमोहन, दीनदयाल और देवेंद्र को दोषी माना। एडीजे-22 वी. नारायण ने सभी दोषियों को 5-5 साल कारावास और 52-52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना बरहन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बीरी सिंह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनके भतीजे रामशंकर और सत्यप्रकाश सरकारी सबमर्सिबल पर पानी भर रहे थे। उसी दौरान आरोपी रामप्रताप अपने परिजन के साथ आ गया। गाली-गलौज की, विरोध करने पर आरोपियों ने जानलेवा हमला किया था। संवाद
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थाना बरहन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बीरी सिंह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनके भतीजे रामशंकर और सत्यप्रकाश सरकारी सबमर्सिबल पर पानी भर रहे थे। उसी दौरान आरोपी रामप्रताप अपने परिजन के साथ आ गया। गाली-गलौज की, विरोध करने पर आरोपियों ने जानलेवा हमला किया था। संवाद
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