फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Four accused of harassment of scheduled caste person acquitted

Agra News: अनुसूचित जाति के व्यक्ति के उत्पीड़न के चार आरोपी बरी

Sat, 26 Aug 2023 11:08 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 26 Aug 2023 11:08 PM IST
विज्ञापन
Four accused of harassment of scheduled caste person acquitted
अनुसूचित जाति के व्यक्ति के उत्पीड़न के चार आरोपी बरी
विज्ञापन



थाना बरनाहल क्षेत्र में पांच साल पहले हुई थी घटना



संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। थाना बरनाहल क्षेत्र में 5 साल पहले चोरी के विवाद मेंं मारपीट करके अनुसूचित जाति के एक आदमी का उत्पीड़न करने वाले चार लोगों को आरोप से बरी कर दिया गया है। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट चंपत सिंह के न्यायालय में हुई है।

थाना बरनाहल में 9 जून 2018 को अनुसूचित जाति के रामबहादुर ने रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उसके खेत से मोनू, विमलेश, अनिल, नंदकिशोर ने मिट्टी चुरा ली। जब उसने विरोध किया तो मारपीट करके जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया। पुलिस ने जांच करने के बाद मुकदमे की सुनवाई करने के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट चंपत सिंह के न्यायालय में हुई।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने गवाही दी। गवाही के दौरान गवाह घटना को साबित नहीं कर सके। इससे घटना साबित नहीं हो सकी। बचाव पक्ष के वकील संजीव कुमार चतुर्वेदी तथा राघवेंद्र शर्मा ने घटना साबित नहीं होने पर आरोपियों को बरी करने की दलील दी। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट चंपत सिंह ने गवाही में घटना साबित नहीं होने पर चारों को आरोप से बरी कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed