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पिता पुत्र सहित पांच को दस साल की सजा

Mon, 15 Mar 2021 10:25 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 15 Mar 2021 10:25 PM IST
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Five years including father and son sentenced to ten years
मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र के रमईहार में दो साल पहले गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला जज ने पिता-पुत्र सहित पांच लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई। दोषियों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने केे बाद सभी को अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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थाना कोतवाली के गांव रमईहार निवासी रामविलास, उनकी पत्नी सुधा, पुत्र जीलू, रवि, पुत्री प्रीति विगत 31 मार्च 2019 को अपने घर में बैठे थे। दोपहर 1.30 बजे गांव के ही नरेशचंद्र अपने पुत्र आकाश, दुर्गेश, गांव के ही ललतेश और विपिन के साथ उनके घर में घुस आए और रंजिश को लेकर सभी से लाठियों-चाकू से हमला कर दिया। मारपीट में रामविलास गंभीर रूप से घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी सैफई में मौत हो गई। मामले में सुधा ने पांचों लोगों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई जिला जज तेजप्रताप तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, घायलों सहित गवाहों ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर पिता-पुत्र सहित पांचों को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाया गया। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने दोषियों को कड़ी सजा देने की दलील दी। जिला जज ने पांचों को 10 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा
जिला जज ने आदेश में लिखा कि जुर्माने की धनराशि में से 20 हजार रुपये राजकोष में जमा किए जाएंगे। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया शेष 20 हजार रुपये में से 15 हजार रुपये मृतक रामविलास की पत्नी और पांच हजार रुपये घायलों को दिए जाएंगे।
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