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Agra News: गैंग चलाने वाले पर पांच हजार का जुर्माना
Tue, 23 Jul 2024 10:42 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 23 Jul 2024 10:42 PM IST
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मैनपुरी। थाना बिछवां क्षेत्र में गैंग चलाने वाले को स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। उसके द्वारा अपराध स्वीकार करने पर उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थानाध्यक्ष बिछवां ने वर्ष 2006 में गंगासिंह उर्फ गंगोली निवासी बीलों थाना बिछवां के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। रिपोर्ट के अनुसार गंगोली गैंग चलाकर अपराध करता था। अपराध करके अर्जित किए गए धन से संपत्ति बनाई है। उसके खिलाफ कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके भय और आतंक से उसके खिलाफ कोई गवाही भी नहीं देता है।
पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट के आधार पर जांच करने के बाद चार्जशीट मुकदमे की सुनवाई के लिए न्यायालय में भेज दी। अभियोजन अधिकारी विजय कुमार श्रीवास्तव ने गवाहों की गवाही कराई। अदालत में गंगोली ने अपना अपराध स्वीकार करके जेल में बिताई अवधि की सजा देने की मांग की। स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल ने गंगोली को तीन साल दो महीने की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थानाध्यक्ष बिछवां ने वर्ष 2006 में गंगासिंह उर्फ गंगोली निवासी बीलों थाना बिछवां के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। रिपोर्ट के अनुसार गंगोली गैंग चलाकर अपराध करता था। अपराध करके अर्जित किए गए धन से संपत्ति बनाई है। उसके खिलाफ कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके भय और आतंक से उसके खिलाफ कोई गवाही भी नहीं देता है।
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पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट के आधार पर जांच करने के बाद चार्जशीट मुकदमे की सुनवाई के लिए न्यायालय में भेज दी। अभियोजन अधिकारी विजय कुमार श्रीवास्तव ने गवाहों की गवाही कराई। अदालत में गंगोली ने अपना अपराध स्वीकार करके जेल में बिताई अवधि की सजा देने की मांग की। स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल ने गंगोली को तीन साल दो महीने की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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