फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Five months imprisonment to the seller of lead-up mixed milk

Agra News: लीड-अप मिश्रित दूध बेचने वाले को पांच माह की सजा

Sat, 31 Aug 2024 11:39 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 31 Aug 2024 11:39 PM IST
विज्ञापन
Five months imprisonment to the seller of lead-up mixed milk
कासगंज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खान जीशान मसूद की कोर्ट ने अपमिश्रित दूध बेचने के दोषी को पांच माह की सजा सुनाई। साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दूध विक्रेता उर्वेस निवासी गनेशपुर भाटान सुन्नगढ़ी की दूध की टंकी से 12 अगस्त 2016 को सैंपल लिया था। सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। रिपोर्ट में दूध में अपमिश्रण का मामला सामने आया। मिलावट को गंभीर श्रेणी का मानते हुए विभाग ने विक्रेता के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विज्ञापन

विक्रेता को बाद में जमानत तो मिल गई। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट में विक्रेता पर दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद कोर्ट ने एफएसए एक्ट की धारा 51 के तहत चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जबकि एफएसए एक्ट की धारा 59 के तहत पांच माह की सजा सुनाते हुए एक लाख का अर्थदंड लगाया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास का सजा में प्रावधान किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed