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पर्यावरण को पहुंचाई क्षति: आगरा में स्मार्ट सिटी और जलनिगम पर 31.25 लाख रुपये का लगा जुर्माना
Sun, 18 Jul 2021 12:15 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Sun, 18 Jul 2021 12:15 AM IST
सार
स्मार्ट सिटी ने जीवनी मंडी रोड पर वाटरवर्क्स से ताजगंज तक पानी की 1200 एमएम व्यास की लाइन डालने के काम में जबरदस्त लापरवाही पेश की थी, जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई।
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स्मार्ट सिटी कंपनी आगरा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
धूल नियंत्रण के उपाय न करने पर जलनिगम और स्मार्ट सिटी को 31.25 लाख रुपये अलग-अलग चुकाने होंगे। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने जल निगम और आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर 83 दिन तक पर्यावरण को क्षति पहुंचाने पर 31.25 लाख रुपये के जुर्माने की संस्तुति पर मुहर लगा दी है। अब दोनों विभागों को यह जुर्माना जमा करना होगा।
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आगरा स्मार्ट सिटी की ओर से फतेहाबाद रोड चौड़ीकरण और नाले, डक्ट निर्माण के साथ ताजगंज में सीवर और पानी की लाइन बिछाने के काम के दौरान धूल उड़ने से रोकने के उपाय न अपनाने पर यह कार्रवाई की गई है। स्मार्ट सिटी ने जीवनी मंडी रोड पर वाटरवर्क्स से ताजगंज तक पानी की 1200 एमएम व्यास की लाइन डालने के काम में जबरदस्त लापरवाही पेश की थी, जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई।
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जल निगम की ओर से वेस्टर्न जोन, बोदला, पश्चिमपुरी, दहतोरा, लोहामंडी-बोदला रोड पर सीवर लाइन के काम में खोदाई के दौरान धूल नियंत्रण के उपाय नहीं किए जा रहे थे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ ही यूपीपीसीबी को संयुक्त निरीक्षण में धूल उड़ने के साथ नियंत्रण के उपाय भी नहीं मिले।
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यूपीपीसीबी ने नोटिस जारी किए लेकिन कार्य में सुधार नहीं हुआ। शनिवार को यूपीपीसीबी के लखनऊ मुख्यालय ने पर्यावरण को क्षति पहुंचाने, अगस्त से 8 नवंबर के बीच 83 दिनों तक प्रदूषण फैलाने पर 31.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
दोनों विभागों का जुर्माना देना होगा
सर्दियों में धूल नियंत्रण के उपाय न करने के कारण जुर्माने की संस्तुति की गई थी। जिस पर लखनऊ मुख्यालय ने सहमति जताई है। अब दोनों विभागों को जुर्माना जमा करना होगा।
- भुवन प्रकाश यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
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दोनों विभागों का जुर्माना देना होगा
सर्दियों में धूल नियंत्रण के उपाय न करने के कारण जुर्माने की संस्तुति की गई थी। जिस पर लखनऊ मुख्यालय ने सहमति जताई है। अब दोनों विभागों को जुर्माना जमा करना होगा।
- भुवन प्रकाश यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
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