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Agra News: बीडीओ और ग्राम विकास अधिकारी पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना
Mon, 26 Feb 2024 11:06 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Mon, 26 Feb 2024 11:06 PM IST
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बीडीओ और ग्राम विकास अधिकारी पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना
- विकासखंड सुल्तानगंज के गांव दिवनपुर चौधरी का मामला, आरटीआई के तहत मांगी सूचनाएं नहीं दीं
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। विकासखंड सुल्तानगंज के गांव दिवनपुर चौधरी में कराए गए विकास कार्यों के संबंध में मांगी गईं सूचनाएं नहीं देने पर बीडीओ सुल्तानगंज पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयोग में पीड़ित की याचिका पर हुई सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने यह आदेश दिया है। ग्राम विकास अधिकारी पर भी 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
दिवनपुर चौधरी निवासी अनुज कुमार लोधी ने वर्ष 2023 में गांव में कराए गए विकास कार्यों के संबंध में बीडीओ सुल्तानगंज सहित ग्राम विकास अधिकारी दिवनपुर चौधरी से जन सूचना अधिकार के तहत सूचनाएं मांगी थीं। दोनों अधिकारियों ने औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी अनुज को वांछित सूचनाएं नहीं दीं। उसने राज्य सूचना आयोग में बीडीओ सुल्तानगंज सहित ग्राम विकास अधिकारी दिवनपुर चौधरी से सूचनाएं दिलाने के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए याचिका दायर की।
राज्य सूचना आयोग में याचिका की सुनवाई की गई। पीड़ित द्वारा जमा किए गए साक्ष्यों के आधार पर बीडीओ सुल्तानगंज सहित ग्राम विकास अधिकारी दिवनपुर चौधरी को सूचनाएं नहीं देने का दोषी पाया गया। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रैती ने बीडीओ सुल्तानगंज सहित ग्राम विकास अधिकारी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति डीएम कार्यालय में भेजी गई है। दोनों अधिकारियों के वेतन से तीन महीने में जुर्माने की धनराशि वसूल करने के आदेश दिए गए हैं।
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- विकासखंड सुल्तानगंज के गांव दिवनपुर चौधरी का मामला, आरटीआई के तहत मांगी सूचनाएं नहीं दीं
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। विकासखंड सुल्तानगंज के गांव दिवनपुर चौधरी में कराए गए विकास कार्यों के संबंध में मांगी गईं सूचनाएं नहीं देने पर बीडीओ सुल्तानगंज पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयोग में पीड़ित की याचिका पर हुई सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने यह आदेश दिया है। ग्राम विकास अधिकारी पर भी 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
दिवनपुर चौधरी निवासी अनुज कुमार लोधी ने वर्ष 2023 में गांव में कराए गए विकास कार्यों के संबंध में बीडीओ सुल्तानगंज सहित ग्राम विकास अधिकारी दिवनपुर चौधरी से जन सूचना अधिकार के तहत सूचनाएं मांगी थीं। दोनों अधिकारियों ने औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी अनुज को वांछित सूचनाएं नहीं दीं। उसने राज्य सूचना आयोग में बीडीओ सुल्तानगंज सहित ग्राम विकास अधिकारी दिवनपुर चौधरी से सूचनाएं दिलाने के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए याचिका दायर की।
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राज्य सूचना आयोग में याचिका की सुनवाई की गई। पीड़ित द्वारा जमा किए गए साक्ष्यों के आधार पर बीडीओ सुल्तानगंज सहित ग्राम विकास अधिकारी दिवनपुर चौधरी को सूचनाएं नहीं देने का दोषी पाया गया। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रैती ने बीडीओ सुल्तानगंज सहित ग्राम विकास अधिकारी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति डीएम कार्यालय में भेजी गई है। दोनों अधिकारियों के वेतन से तीन महीने में जुर्माने की धनराशि वसूल करने के आदेश दिए गए हैं।
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