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Agra News: ई-रिक्शा चालकों को 100 रुपये प्रतिमाह देना होगा कर
Tue, 18 Nov 2025 11:10 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 18 Nov 2025 11:10 PM IST
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फोटो09कासगंज में नदरई गेट क्षेत्र से होकर गुजरता ई-रिक्शा। संवाद
कासगंज। नगर पालिका क्षेत्र में ई-रिक्शा पर कर लगने की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत अब हर ई-रिक्शा चालक को 100 रुपये प्रतिमाह कर के रूप में जमा करने होंगे। साथ ही ई-रिक्शा पर पंजीकरण के बाद मिलने वाली रजिस्ट्रेशन जमा पर्ची को ई-रिक्शा पर चिपकाना होगा।
शहर में करीब 3500 से अधिक ई-रिक्शा चल रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन अब ई-रिक्शा चालकों से 100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 1200 रुपये प्रतिमाह कर वसूलेगा। चालकों का ई-नगर पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा जिसकी रसीद को ई-रिक्शा पर चस्पा करना होगा। इससे उनकी पहचान और सत्यापन में आसानी होगी। कर जमा करने के बाद विभाग की ओर से जमा रसीद मिलेगी।
कर अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि निर्धारित समय पर कर जमा नहीं करने पर जो ई-रिक्शा चालक अपने वाहन पर पंजीकरण पर्ची नहीं लगा सकेंगे। साथ ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समय से शुल्क जमा करने और नियमों का पालन कर प्रशासन की सहायता करने की अपील की।
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शहर में करीब 3500 से अधिक ई-रिक्शा चल रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन अब ई-रिक्शा चालकों से 100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 1200 रुपये प्रतिमाह कर वसूलेगा। चालकों का ई-नगर पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा जिसकी रसीद को ई-रिक्शा पर चस्पा करना होगा। इससे उनकी पहचान और सत्यापन में आसानी होगी। कर जमा करने के बाद विभाग की ओर से जमा रसीद मिलेगी।
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कर अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि निर्धारित समय पर कर जमा नहीं करने पर जो ई-रिक्शा चालक अपने वाहन पर पंजीकरण पर्ची नहीं लगा सकेंगे। साथ ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समय से शुल्क जमा करने और नियमों का पालन कर प्रशासन की सहायता करने की अपील की।
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