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Agra News: मोबाइल पर तीन दिन के अंदर मिलेगा ई-चालान
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आगरा। वाहन चालान के लिए लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ई-चालान तीन दिन के अंदर वाहन मालिक को एसएमएस या ई-मेल पर भेजा जाएगा। गलत चालान होने पर लोग आरटीओ अधिकारियों से शिकायत कर सकेंगे। शासन स्तर से चालान नियमों में बदलाव करने की तैयारी है।
संभागीय परिवहन विभाग में कई लोग चालान निस्तारण के लिए चक्कर लगाते रहते है। हर साल चालान की संख्या कार्यालय में बढ़ रही है। इससे संबंधित न्यायालय पर भी दबाव बढ़ता है। चालान की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए शासन के स्तर से बदलाव की तैयारी है। अब किसी भी वाहन का ई-चालान होने पर उसे तीन दिन के अंदर वाहन स्वामी को भेजना होगा। वर्तमान में लोगों को कई दिनों बाद चालान की जानकारी मिलती है। किसी अधिकारी के माध्यम से भौतिक चालान 15 दिन के अंदर भेजा जाएगा। नए नियमों में आरटीओ के उच्च अधिकारियों को गलत चालान की सुनवाई करने का अधिकार मिल सकता है। पीटीओ से गलत चालान होने पर एआरटीओ और आरटीओ समाधान कर सकेंगे।
30 दिन में निपटानी होगी चालान पर आपत्ति
चालान आपत्ति के निस्तारण का समय 30 दिन तय किया गया है। आरटीओ अधिकारियों तय समय में आपत्ति दूर करनी होगी। वाहन स्वामी कोर्ट में जाता है, तो उसे चालान की आधी धनराशि पहले जमा करानी होगी। अब तक आरटीओ कार्यालय कई माह तक चालान अटके रहते थे। इस बदलाव से कई वाहन स्वामियों को लाभ मिलेगा।
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एक साल में पांच चालान पर लाइसेंस होगा निरस्त
किसी वाहन से एक साल के अंदर पांच या उससे अधिक चालान होते है, तो ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। अब तक लाइसेंस निलंबित किए जाते रहे हैं। यह बदलाव एक जनवरी 2026 से किया गया है।
शासन स्तर से चालान के नियमों में बदलाव की तैयारी चल रही है। इसका प्रारूप लगभग तैयार हो चुका है, जिसे जल्द लागू किया जा सकेगा। इससे चालान की प्रक्रिया आसान होगी।
- आलोक कुमार, एआरटीओ (प्रवर्तन)
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संभागीय परिवहन विभाग में कई लोग चालान निस्तारण के लिए चक्कर लगाते रहते है। हर साल चालान की संख्या कार्यालय में बढ़ रही है। इससे संबंधित न्यायालय पर भी दबाव बढ़ता है। चालान की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए शासन के स्तर से बदलाव की तैयारी है। अब किसी भी वाहन का ई-चालान होने पर उसे तीन दिन के अंदर वाहन स्वामी को भेजना होगा। वर्तमान में लोगों को कई दिनों बाद चालान की जानकारी मिलती है। किसी अधिकारी के माध्यम से भौतिक चालान 15 दिन के अंदर भेजा जाएगा। नए नियमों में आरटीओ के उच्च अधिकारियों को गलत चालान की सुनवाई करने का अधिकार मिल सकता है। पीटीओ से गलत चालान होने पर एआरटीओ और आरटीओ समाधान कर सकेंगे।
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30 दिन में निपटानी होगी चालान पर आपत्ति
चालान आपत्ति के निस्तारण का समय 30 दिन तय किया गया है। आरटीओ अधिकारियों तय समय में आपत्ति दूर करनी होगी। वाहन स्वामी कोर्ट में जाता है, तो उसे चालान की आधी धनराशि पहले जमा करानी होगी। अब तक आरटीओ कार्यालय कई माह तक चालान अटके रहते थे। इस बदलाव से कई वाहन स्वामियों को लाभ मिलेगा।
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एक साल में पांच चालान पर लाइसेंस होगा निरस्त
किसी वाहन से एक साल के अंदर पांच या उससे अधिक चालान होते है, तो ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। अब तक लाइसेंस निलंबित किए जाते रहे हैं। यह बदलाव एक जनवरी 2026 से किया गया है।
शासन स्तर से चालान के नियमों में बदलाव की तैयारी चल रही है। इसका प्रारूप लगभग तैयार हो चुका है, जिसे जल्द लागू किया जा सकेगा। इससे चालान की प्रक्रिया आसान होगी।
- आलोक कुमार, एआरटीओ (प्रवर्तन)