फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Dowry death case filed against in-laws

Agra News: ससुरालीजन के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया

Mon, 30 Dec 2024 06:00 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 30 Dec 2024 06:00 PM IST
विज्ञापन
Dowry death case filed against in-laws
गांव छतारी में फंदे से लटका मिला था शव, पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। थाना औंछा क्षेत्र के गांव छतारी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के बाद मायके पक्ष की ओर से दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। रविवार की शाम शव फंदे से लटका हुआ मिला था। सोमवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।
औंछा क्षेत्र के गांव छतारी निवासी रेनू (26) का शव रविवार की शाम को कमरे की दीवार पर लगी खूंटी में साड़ी के फंदे से लटका मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस को ससुरालीजन ने खुदकुशी किए जाने की जानकारी दी थी। जिसके बाद पुलिस ने मायके पक्ष को सूचना देने के साथ ही शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। सोमवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजन के सुपुर्द कर दिया। मृतका के भाई नितिन कुमार निवासी हनुमंतखेड़ा थाना गुरसहायगंज कन्नौज ने ससुरालीजन के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।
विज्ञापन

आरोप लगाया कि बहन की शादी छतारी निवासी योगेंद्र के साथ दिसंबर 2019 में की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन एक लाख रुपये की मांग करते हुए प्रताड़ित कर रहे थे। रविवार को पति योगेंद्र, ससुर रवेंद्र, सास गुड्डी देवी, जेठ शैलेंद्र, जेठानी शिखा ने बहन रेनू की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच व कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed