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नई व्यवस्था: पड़ोस या मुहल्ले में कुत्ता परेशान करे तो बनाएं वीडियो, करें शिकायत, नोट कर लें ये नंबर

Sun, 05 Mar 2023 01:04 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sun, 05 Mar 2023 01:04 PM IST
सार

कुत्तों की वजह से आए दिन झगड़ों की घटनाएं होती हैं। वहीं कई जगह इनके हमले से लोग घायल भी हो जाते हैं। ऐसे में नगर निगम ने नई व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत पड़ोस या मुहल्ले में कुत्ता परेशान करे तो वीडियो बनाएं, समाधान तुरंत होगा। 
 

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कुत्ता

विस्तार

पड़ोस या मुहल्ले में कुत्ता परेशान करे। वेवजह भौंके या काटे तो वीडियो बनाएं। नगर निगम में शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे कुत्तों को जब्त किया जाएगा। शासन ने कुत्ता पालने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें पड़ोसी की अनुमति अनिवार्य नहीं है, सिर्फ कुत्ते के स्वामी को शपथ पत्र देना होगा। नियमों व शपथ पत्र का उल्लंघन होने पर कुत्ता जब्त हो सकता है।

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नगर निगम में कुत्ता, बिल्ली के लिए नियमावली पहले से बनी है। अब शासन की नई गाइडलाइन आने के बाद नियमावली में संशोधन होगा। नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि पड़ोसी की अनुमति कुत्ता पालने के लिए अनिवार्य नहीं है। पिल्ले खरीदने-बेचने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। जिसमें 15 हजार रुपये तक शुल्क हो सकता है। एकल कुत्ता पालक के लिए शुल्क अभी तय नहीं है। शहर के 100 वार्डों में 60 हजार से अधिक कुत्ते हैं। पिछले तीन महीने में 9488 कुत्तों की नसबंदी की गई है।
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रजिस्ट्रेशन के लिए नया एप बना रहे

कुत्ते व बिल्ली पालने के लिए पंजीकरण होगा। इसके लिए नगर निगम नया एप बनाने जा रहा है। एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में करा सकेगा।

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देसी कुत्ते के लिए फ्री सेवा

डॉ. अजय कुमार ने बताया कि देसी नस्ल का कुत्ता पालने के लिए कोई पंजीकरण की जरूरत नहीं है। नसबंदी और टीकाकरण भी मुफ्त होगा। उन्होंने कहा कि कुत्तों की बेमेल मेटिंग कराना नए नियम के तहत पशु क्रूरता की श्रेणी में आएगा।

यहां करें शिकायत

कुत्तों से संबंधित शिकायतों के लिए नगर निगम में कंट्रोल रूम खुला है। जिसका नंबर 9359740578 है। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर वीडियो व शिकायत दर्ज करा सकता है।
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