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Agra News: डॉक्टर ने बरती लापरवाही, बीमा कंपनी को देनी पड़ी रकम

Sun, 25 Jan 2026 03:05 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 25 Jan 2026 03:05 AM IST
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Doctor's negligence forced insurance company to pay
आगरा। महिला की मौत के बाद पति ने इलाज करने वाले डॉक्टरों और पॉलिसी देने वाली बीमा कंपनियों पर लापरवाही का आरोप लगाकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। अध्यक्ष सर्वेश कुमार और राजीव कुमार ने बीमा कंपनी से इलाज में खर्च हुए 1.75 लाख रुपये का चेक जमा कराकर पीड़ित को सौंपा। वहीं डॉक्टरों के खिलाफ वाद खारिज कर दिए गए।
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शमसाबाद रोड निवासी बीएन पचौरी ने डॉ. मनोज शर्मा, डॉ. दिनेश गर्ग, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ वाद दायर कराया था। आरोप लगाया कि उनकी पत्नी सुधा पचौरी रिटायर्ड शिक्षिका थीं। 2012 में पीठ व कमर में दर्द होने होने की वजह से उन्होंने डाॅ. मनोज शर्मा से चिकित्सा परामर्श लिया, दवा खरीदी। आराम न मिलने पर डाॅ. गणेश चंद्र शर्मा के यहां अल्ट्रासाउंड कराकर रिपोर्ट के साथ बुलाया। 2013 में डॉक्टर ने अपनी पत्नी डाॅ. आरती शर्मा से एक और अल्ट्रासाउंड कराया। आराम न मिलने पर डॉ. डीवी शर्मा से परामर्श किया। उनके सुझाव पर डाॅ. दिनेश गर्ग को दिखाया। दवा और डॉक्टरों की फीस में उनके करीब 2 लाख रुपये खर्च हो गए। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होने के बाद भी दोनों ने पत्नी का सही इलाज नहीं किया। पत्नी की 17 दिसंबर को मौत हो गई।
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