{"_id":"639c43576ea54b5fd575e0df","slug":"do-not-delay-in-filling-e-challan-number-exceeds-10-then-vehicle-will-be-seized","type":"story","status":"publish","title_hn":"ई चालान भरने में न करें देरी: 10 से ज्यादा हुई संख्या, तो जब्त होगा वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ई चालान भरने में न करें देरी: 10 से ज्यादा हुई संख्या, तो जब्त होगा वाहन
Fri, 16 Dec 2022 03:37 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 16 Dec 2022 03:37 PM IST
सार
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ऐसे वाहन स्वामी जिनके दस या इससे अधिक बार चालान हुए हैं उन्हें अंतिम चेतावनी दें। अगर एक सप्ताह में वह निस्तारण नहीं करें तो उनके वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन
पुलिस कमिश्नर डॉ. प्रीतिंदर सिंह
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और इसके बाद ई चालान नहीं भरा है, तो सावधान हो जाएं। पुलिस कमिश्नर ने ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। साफ कहा गया है कि यदि ई चालान की संख्या 10 से अधिक है, तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।
पुलिस कमिश्नर डॉ. प्रीतिंदर सिंह ने बृहस्पतिवार को यातायात पुलिस के कार्यालय का मुआयना किया। यहां बड़ी संख्या में ई लाइसेंस के चालान लंबित मिले। चालान के बाद भी वाहन स्वामी भुगतान नहीं कर रहे हैं।
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ऐसे वाहन स्वामी जिनके दस या इससे अधिक बार चालान हुए हैं उन्हें अंतिम चेतावनी दें। अगर एक सप्ताह में वह निस्तारण नहीं करें तो उनके वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाए। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध न्यायालय से वारंट प्राप्त करके भी विधिक कार्यवाही की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
पुलिस कमिश्नर डॉ. प्रीतिंदर सिंह ने बृहस्पतिवार को यातायात पुलिस के कार्यालय का मुआयना किया। यहां बड़ी संख्या में ई लाइसेंस के चालान लंबित मिले। चालान के बाद भी वाहन स्वामी भुगतान नहीं कर रहे हैं।
विज्ञापन
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ऐसे वाहन स्वामी जिनके दस या इससे अधिक बार चालान हुए हैं उन्हें अंतिम चेतावनी दें। अगर एक सप्ताह में वह निस्तारण नहीं करें तो उनके वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाए। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध न्यायालय से वारंट प्राप्त करके भी विधिक कार्यवाही की जाए।
विज्ञापन