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जिला जज ने तीन हजार रुपये जुर्माना वसूल किया
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मैनपुरी। दीवानी परिसर में शनिवार को जिला जज अनिल कुमार की देखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार पर 25899 मामले निपटाए गए। जिला जज अनिल कुमार ने फौजदारी के छह मामलों का निस्तारण करके 3000 रुपये का जुर्माना वसूल किया।
दीवानी परिसर में लगाई गई लोक अदालत का जिला जज अनिल कुमार, लोक अदालत के नोडल अधिकारी स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट प्रदीप कुमार, विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सत्येंद्र कुमार चौधरी ने निरीक्षण किया। लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों ने सूचीबद्ध मामले आपसी समझौते से निस्तारित किए। अपर जिला जज प्रथम वंश बहादुर यादव, स्पेशल जज प्रदीप कुमार, स्पेशल जज डकैती नासिर अहमद, एफटीसी जज निधि, एफटीसी जज तुरन्नुम खान ने मामले निपटाए। प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय अनिल कुमार, सीजेएम अमित सिंह, स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाराम भारती, सिविल जज अमित मिश्रा ने समझौते से मामले निस्तारित किए। अधिशासी अभियंता विद्युत ने 1934 मामले समझौते से निपटाए।
2.94 करोड़ का मुआवजा दिलाया
मोटर वाहन दुर्घटना बीमा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी पीएन राय ने ब्लाक परिसर स्थित न्यायाधिकरण में मोटर दुर्घटना केे मामले समझौते से निपटाए। मोटर दुर्घटना के 75 मामलों में वाहन की बीमा कंपनियों तथा पीड़ितों के बीच समझौता कराकर 2.94 करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाया। बीमा कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद रहे। लोक अदालत में बैंकों ने 716 मामलों में 1.59 करोड़ रुपये में समझौता किया।
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दीवानी परिसर में लगाई गई लोक अदालत का जिला जज अनिल कुमार, लोक अदालत के नोडल अधिकारी स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट प्रदीप कुमार, विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सत्येंद्र कुमार चौधरी ने निरीक्षण किया। लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों ने सूचीबद्ध मामले आपसी समझौते से निस्तारित किए। अपर जिला जज प्रथम वंश बहादुर यादव, स्पेशल जज प्रदीप कुमार, स्पेशल जज डकैती नासिर अहमद, एफटीसी जज निधि, एफटीसी जज तुरन्नुम खान ने मामले निपटाए। प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय अनिल कुमार, सीजेएम अमित सिंह, स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाराम भारती, सिविल जज अमित मिश्रा ने समझौते से मामले निस्तारित किए। अधिशासी अभियंता विद्युत ने 1934 मामले समझौते से निपटाए।
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2.94 करोड़ का मुआवजा दिलाया
मोटर वाहन दुर्घटना बीमा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी पीएन राय ने ब्लाक परिसर स्थित न्यायाधिकरण में मोटर दुर्घटना केे मामले समझौते से निपटाए। मोटर दुर्घटना के 75 मामलों में वाहन की बीमा कंपनियों तथा पीड़ितों के बीच समझौता कराकर 2.94 करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाया। बीमा कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद रहे। लोक अदालत में बैंकों ने 716 मामलों में 1.59 करोड़ रुपये में समझौता किया।
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