फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Death sentence to three convicts who killed father, stepmother and brother in Mainpuri

मैनपुरी: पिता, सौतेली मां और भाई की हत्या करने वाले युवक सहित तीन दोषियों को फांसी की सजा

Fri, 28 Jan 2022 07:59 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 28 Jan 2022 07:59 PM IST
सार

थाना करहल क्षेत्र के गांव जलालपुर में एक अक्तूबर 2012 की रात एक युवक ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस मामले में करीब साढ़े नौ साल बाद फैसला आया है। 

विज्ञापन
Death sentence to three convicts who killed father, stepmother and brother in Mainpuri
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र के गांव जलालपुर में एक अक्तूबर 2012 की रात दो रिश्तेदारों की मदद से पिता, सौतेली मां और सौतेले भाई की हत्या करने वाले युवक सहित तीन दोषियों को एफटीसी (फास्ट ट्रैक कोर्ट) द्वितीय जज तुरन्नुम खान ने फांसी की सजा सुनाई है। दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

विज्ञापन


अक्तूबर 2012 में हुआ था हत्याकांड 
थाना करहल क्षेत्र के गांव जलालपुर में एक अक्तूबर 2012 की रात नौ बजे मनीष यादव ने अपने दो रिश्तेदारों की मदद से पिता सुखराम, सौतेली मां सुषमा, सौतेले भाई अभिषेक की हत्या कर दी थी। सुखराम के भाई अवध सिंह ने मनीष यादव निवासी जलालपुर करहल, वीरेंद्र यादव निवासी नगला बसई थाना बकेवर जिला इटावा, कमलेश उर्फ कल्लू निवासी आलमपुर थाना भरथना जिला इटावा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों को जेल भेजने के बाद जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेजी थी। मुकदमे की सुनवाई जज तुरन्नुम खान की कोर्ट में हुई।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर तीनों को हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र चौहान ने उनको कड़ी सजा देने की दलील दी। एफटीसी द्वितीय जज तुरन्नुम खान ने तीनों को फांसी की सजा सुनाकर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तीनों दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed