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Agra News: दुकान पर नहीं मिली स्टॉक की डीएपी, लाइसेंस निलंबित

Mon, 07 Oct 2024 11:12 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 07 Oct 2024 11:12 PM IST
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DAP of stock not found at shop, license suspended
दुकान पर नहीं मिली स्टॉक की डीएपी, लाइसेंस निलंबित
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- नियमों का उल्लंघन करने पर एक और उर्वरक विक्रेता पर गिरी गाज
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। डीएपी की कमी को दूर करने के लिए प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। सोमवार को एसडीएम सदर और कृषि विभाग की टीम ने उर्वरक की दुकानों का निरीक्षण किए। एक दुकान पर ऑनलाइन स्टॉक में नजर आ रही डीएपी उपलब्ध नहीं मिली। जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह ने विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया। वहीं एक अन्य विक्रेता पर भी कार्रवाई की गई है।

सोमवार को उप एसडीएम सदर कृषि विभाग की टीम के साथ ओम खाद भंडार मैनपुरी का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने जब मौके पर देखा तो केवल 1.50 मीट्रिक टन यानी 30 बोरियां ही उपलब्ध थीं। जब ऑनलाइन स्टॉक चेक किया तो विक्रेता के पास 18.15 मीट्रिक टन यानी 363 बोरी के करीब स्टॉक होने की जानकारी मिली। इसी रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि अधिकारी ने विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश जारी कर सात दिन में जवाब मांगा गया है।
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इसके अलावा ज्योंती रोड स्थित दीपक खाद भंडार का भी लाइसेंस निलंबित किया गया है। यहां निरीक्षण के दौरान बाहर दुकान का बोर्ड प्रदर्शित नहीं था। साथ ही उर्वरक परिसर में कोल्डड्रिंक की बिक्री की जा रही थी। इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए ये कार्रवाई की गई है।
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