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दाखिल खारिज के 813 मामले लंबित
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मैनपुरी। बैनामा कराने के बाद दाखिल खारिज के 813 मामले तहसीलों में लंबित चल रहे हैं। बैनामा कराने वाले पक्षकारों और राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते तहसील न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। मामलों को दो महीने में निस्तारित करने के लिए पक्षकारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
बैनामा कराने के बाद बैनामे का दाखिल खारिज कराने के लिए फाइल को तहसील भेजा जाता है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न्यायालय में दाखिल खारिज के मामलों की सुनवाई की जाती है। अधूरी पत्रावली होने के कारण दाखिल खारिज करने के मामले लंबित चल रहे हैं।
शासन के निर्देश के बाद दाखिल खारिज के मामलों को दो महीने में निस्तारित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तहसीलों में लंबित चल रही 813 पत्रावलियों को समय से निस्तारित कराने के लिए पक्षकारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस में पत्रावलियों को एक सप्ताह में पूर्ण करके जरूरी अभिलेख जमा कराने को कहा गया है।
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दाखिल खारिज की प्रक्रिया
बैनामा कराने के बाद बैनामे की मूल प्रति तहसील में जमा करना जरूरी है। इसके बाद लेखपाल की नामांतरण रिपोर्ट जमा की जाती है। इसकेे बाद तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार की ओर से बैनामे का दाखिल खारिज कर दिया जाता है। अधिकांश मामलों में या तो पक्षकारों ने मूल बैनामे जमा नहीं किए हैं। जिनमें मूल बैनामे जमा हैं उनमें लेखपाल की नामांतरण रिपोर्ट नहीं लगी है।
कहां कितने मामले लंबित
तहसील मामले
मैनपुरी 117
भोगांव 126
करहल 135
किशनी 146
घिरोर 144
कुरावली 145
दाखिल खारिज होने के मामले दो महीने में निस्तारित किए जाएंगे। लंबित मामलों के पक्षकारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। अधूरी पत्रावलियों को पूरा कराकर उनका दो महीने में निस्तारण कराया जाएगा।
मनोज कुमार राय, तहसीलदार सदर
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बैनामा कराने के बाद बैनामे का दाखिल खारिज कराने के लिए फाइल को तहसील भेजा जाता है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न्यायालय में दाखिल खारिज के मामलों की सुनवाई की जाती है। अधूरी पत्रावली होने के कारण दाखिल खारिज करने के मामले लंबित चल रहे हैं।
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शासन के निर्देश के बाद दाखिल खारिज के मामलों को दो महीने में निस्तारित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तहसीलों में लंबित चल रही 813 पत्रावलियों को समय से निस्तारित कराने के लिए पक्षकारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस में पत्रावलियों को एक सप्ताह में पूर्ण करके जरूरी अभिलेख जमा कराने को कहा गया है।
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दाखिल खारिज की प्रक्रिया
बैनामा कराने के बाद बैनामे की मूल प्रति तहसील में जमा करना जरूरी है। इसके बाद लेखपाल की नामांतरण रिपोर्ट जमा की जाती है। इसकेे बाद तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार की ओर से बैनामे का दाखिल खारिज कर दिया जाता है। अधिकांश मामलों में या तो पक्षकारों ने मूल बैनामे जमा नहीं किए हैं। जिनमें मूल बैनामे जमा हैं उनमें लेखपाल की नामांतरण रिपोर्ट नहीं लगी है।
कहां कितने मामले लंबित
तहसील मामले
मैनपुरी 117
भोगांव 126
करहल 135
किशनी 146
घिरोर 144
कुरावली 145
दाखिल खारिज होने के मामले दो महीने में निस्तारित किए जाएंगे। लंबित मामलों के पक्षकारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। अधूरी पत्रावलियों को पूरा कराकर उनका दो महीने में निस्तारण कराया जाएगा।
मनोज कुमार राय, तहसीलदार सदर