{"_id":"6043c2fc8ebc3ee97e29367c","slug":"criminal-10-year-jail-in-mainpuri-mainpuri-news-agr483535034","type":"story","status":"publish","title_hn":"मैनपुरी में दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाई गई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मैनपुरी में दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाई गई
विज्ञापन
मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र में सात साल पहले महिला से दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट द्वितीय निधि ने 10 साल की सजा सुनाई है। उसको जेल भेजा गया है।
थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला 28 मार्च 2014 की रात आठ बजे गांव के बाहर खेत में शौच करने के लिए गई थी। वहां पहले से मौजूद गांव के करुआ कहार ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला केे देवर ने करुआ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने महिला का मेडिकल कराने के बाद जांच करके करुआ के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट द्वितीय निधि की कोर्ट में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, महिला सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर करुआ को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट द्वितीय निधि ने दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाकर उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
जान से मारने की दी थी धमकी
पीड़िता ने अदालत में बताया करुआ ने उसको दबोचकर दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के वयान के आधार पर करुआ को जान से मारने की धमकी देने का आरोप साबित हुआ। जान से मारने की धमकी देने के आरोप में करुआ को तीन साल की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगीं।
विज्ञापन
थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला 28 मार्च 2014 की रात आठ बजे गांव के बाहर खेत में शौच करने के लिए गई थी। वहां पहले से मौजूद गांव के करुआ कहार ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला केे देवर ने करुआ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने महिला का मेडिकल कराने के बाद जांच करके करुआ के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट द्वितीय निधि की कोर्ट में हुई।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, महिला सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर करुआ को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट द्वितीय निधि ने दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाकर उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
जान से मारने की दी थी धमकी
पीड़िता ने अदालत में बताया करुआ ने उसको दबोचकर दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के वयान के आधार पर करुआ को जान से मारने की धमकी देने का आरोप साबित हुआ। जान से मारने की धमकी देने के आरोप में करुआ को तीन साल की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगीं।