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जेल भेजे गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी के हमलावर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 18 Oct 2016 11:54 PM IST
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बसपा महासचिव के काफिले पर हुआ था हमला
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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बसपा महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर हमला करने के आरोपियों को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ये लोग अभी तक अंतरिम जमानत पर चल रहे थे। कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
आरोपियों में क्षत्रिय सभा के भंवर सिंह चौहान, हरज्ञान सिंह, ओम प्रकाश, डा. राकेश सिकरवार, संजय सिकरवार, विवेक, प्रदीप सिकरवार एवं समरवीर सिंह शामिल हैं। घटना 29 जुलाई को हुई थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी फीरोजाबाद से आगरा आ रहे थे। यमुना एक्सप्रेस वे पर उनके काफिले पर हमला किया था। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे।
पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। सभी को अंतरिम जमानत मिल गई थी। आरोपियों ने सीजेएम कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। सभी ने कोर्ट में मंगलवार को सरेंडर किया। जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई। आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
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पुलिस ने हटा लीं संगीन धाराएं
आगरा। यह मुकदमा बलवा, मारपीट, जानलेवा हमला, सेवन सीएलए एक्ट में दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान जानलेवा हमला की धारा और सेवन सीएलए एक्ट को हटा लिया।
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आरोपियों में क्षत्रिय सभा के भंवर सिंह चौहान, हरज्ञान सिंह, ओम प्रकाश, डा. राकेश सिकरवार, संजय सिकरवार, विवेक, प्रदीप सिकरवार एवं समरवीर सिंह शामिल हैं। घटना 29 जुलाई को हुई थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी फीरोजाबाद से आगरा आ रहे थे। यमुना एक्सप्रेस वे पर उनके काफिले पर हमला किया था। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे।
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पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। सभी को अंतरिम जमानत मिल गई थी। आरोपियों ने सीजेएम कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। सभी ने कोर्ट में मंगलवार को सरेंडर किया। जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई। आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
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पुलिस ने हटा लीं संगीन धाराएं
आगरा। यह मुकदमा बलवा, मारपीट, जानलेवा हमला, सेवन सीएलए एक्ट में दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान जानलेवा हमला की धारा और सेवन सीएलए एक्ट को हटा लिया।