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रेप पीड़िताओं के लिए न्याय का दिन, दरिंदों को दी कोर्ट ने ये सजा
ब्यूरो/अमर उजाला मथुरा/एटा
Updated Tue, 05 Sep 2017 07:26 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : सांकेतिक चित्र
मथुरा के एक किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को अदालत से दस साल जेल की सजा सुनाई है। दस हजार का जुर्माना भी किया गया है। वहीं, विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिए हैं कि पीड़िता को दो लाख की रकम दिलाई जाए।
यह मामला 12 जून 2006 का है। पीड़िता ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसमें कहा था कि गांव में उसके चाचा के घर शादी थी। परिवार के सभी लोग शादी में शामिल होने के लिए गए थे। घर पर केवल महिलाएं थीं। वह पशुओं को चारा डाल रही थी।
इसी दौरान गांव का ही गोपाल पशुओं के डेर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत में दोनों पक्षों की ओर से गवाह और सबूत पेश किए गए।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीन कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर गोपाल को दस साल की कैद और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण से दो लाख की धनराशि दिलाए जाने के आदेश दिए गए हैं।
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यह मामला 12 जून 2006 का है। पीड़िता ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसमें कहा था कि गांव में उसके चाचा के घर शादी थी। परिवार के सभी लोग शादी में शामिल होने के लिए गए थे। घर पर केवल महिलाएं थीं। वह पशुओं को चारा डाल रही थी।
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इसी दौरान गांव का ही गोपाल पशुओं के डेर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत में दोनों पक्षों की ओर से गवाह और सबूत पेश किए गए।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीन कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर गोपाल को दस साल की कैद और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण से दो लाख की धनराशि दिलाए जाने के आदेश दिए गए हैं।
शादी के बहाने दुष्कर्म करने वाले को सात साल की सजा
शादी के बहाने किशोरी को अपने साथ भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एटा के थाना नया गांव क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की नाबालिग पुत्री को विगत 20 फरवरी 2010 को तनु निवासी सराय अगहत अपने साथ बहलाफुसलाकर ले गया था।
इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच कर पुलिस ने घटना के साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए। इस पर मंगलवार को एफटीसी प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चंद्रा ने आरोपी युवक को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी युवक पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी एडीजीसी श्रीकृष्ण यादव ने की।
इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच कर पुलिस ने घटना के साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए। इस पर मंगलवार को एफटीसी प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चंद्रा ने आरोपी युवक को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी युवक पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी एडीजीसी श्रीकृष्ण यादव ने की।