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ईएमआई फ्री कार कंपनी पर मुकदमा
ब्यूरो अमर उजाला, आगरा
Updated Tue, 18 Aug 2015 01:39 AM IST
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आवास विकास कालोनी स्थित ईएमआई फ्री कार की जय मां भगवती क्रियेटिव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। फ्रेंचाइजी होल्डर ने संचालक अवधेश शर्मा, पार्टनर और मैनेजर पर तकरीबन 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी संचालक अवधेश को जेल भेज दिया है।
रिपोर्ट शहीद नगर निवासी अशोक द्विवेदी ने दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि अवधपुरी के अवधेश शर्मा करकुंज रोड पर संगम प्लाजा में जय मां भगवती क्रियेटिव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता है। इसमें नई कार पर 21 हजार की सिक्योरिटी मनी प्रति गाड़ी के हिसाब से जमा कराए जाते हैं। गाड़ियों में जीपीएस और विज्ञापन के स्टीकर लगाए जाते हैं। हर ग्राहक को गाड़ी 1250 किलोमीटर हर माह चलानी होती है। इसके बाद ही कंपनी गाड़ी की किस्त का चेक देती है।
इसके लिए बाकायदा एग्रीमेंट भी कंपनी संचालक ने किया था। कंपनी पार्टनर सोनवेंद्र और मैनेजर दीपक राजपूत हैं। कंपनी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों के कई जनपदों के लोगों को फ्रेंचाइजी दे रखी हैं। फ्रेंचाइजी होल्डर से एक से दो लाख तक रिफंडेबल सिक्योरिटी जमा कराई। अशोक ने भी फ्रेंचाइजी ले ली। प्रति गाड़ी के हिसाब से तीन हजार रुपये कमीशन की शर्त रखी गई थी।
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उसके अलावा ग्वालियर के गौरव सिंह, वृंदावन के अनुज शर्मा, फीरोजाबाद के गौरव उपाध्याय, मैनपुरी के सुशील गौतम, करहल के रवि यादव, भरतपुर के निशांत गुप्ता, अनिल कुमार, रामबाग के अजय कुमार गुप्ता, मथुरा के सूरज सिंह, कासगंज के अनिल, पलवल के सतीश, धौलपुर के मोनू, हाथरस के सोनवीर चौधरी को फ्रेंचाइजी दी गई। इसके बाद कंपनी को 500 गाड़ियों की बुकिंग के हिसाब से 21-21 हजार रुपये जमा कराए। अवधेश ने कंपनी के चेक दिए, जो बाउंस हो गए। पैसा वापस मांगने पर टालमटोल करने लगा। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी अवधेश के साथ उसके पार्टनर और मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
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रिपोर्ट शहीद नगर निवासी अशोक द्विवेदी ने दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि अवधपुरी के अवधेश शर्मा करकुंज रोड पर संगम प्लाजा में जय मां भगवती क्रियेटिव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता है। इसमें नई कार पर 21 हजार की सिक्योरिटी मनी प्रति गाड़ी के हिसाब से जमा कराए जाते हैं। गाड़ियों में जीपीएस और विज्ञापन के स्टीकर लगाए जाते हैं। हर ग्राहक को गाड़ी 1250 किलोमीटर हर माह चलानी होती है। इसके बाद ही कंपनी गाड़ी की किस्त का चेक देती है।
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इसके लिए बाकायदा एग्रीमेंट भी कंपनी संचालक ने किया था। कंपनी पार्टनर सोनवेंद्र और मैनेजर दीपक राजपूत हैं। कंपनी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों के कई जनपदों के लोगों को फ्रेंचाइजी दे रखी हैं। फ्रेंचाइजी होल्डर से एक से दो लाख तक रिफंडेबल सिक्योरिटी जमा कराई। अशोक ने भी फ्रेंचाइजी ले ली। प्रति गाड़ी के हिसाब से तीन हजार रुपये कमीशन की शर्त रखी गई थी।
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उसके अलावा ग्वालियर के गौरव सिंह, वृंदावन के अनुज शर्मा, फीरोजाबाद के गौरव उपाध्याय, मैनपुरी के सुशील गौतम, करहल के रवि यादव, भरतपुर के निशांत गुप्ता, अनिल कुमार, रामबाग के अजय कुमार गुप्ता, मथुरा के सूरज सिंह, कासगंज के अनिल, पलवल के सतीश, धौलपुर के मोनू, हाथरस के सोनवीर चौधरी को फ्रेंचाइजी दी गई। इसके बाद कंपनी को 500 गाड़ियों की बुकिंग के हिसाब से 21-21 हजार रुपये जमा कराए। अवधेश ने कंपनी के चेक दिए, जो बाउंस हो गए। पैसा वापस मांगने पर टालमटोल करने लगा। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी अवधेश के साथ उसके पार्टनर और मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।