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मंटोला दंगे के आरोपियों  को आठ साल की सजा 

Tue, 24 May 2016 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो आगरा
अमर उजाला ब्यूरो आगरा Updated Tue, 24 May 2016 01:50 AM IST
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eight-year sentence for the perpetrators of violence
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
अतिसंवेदनशील मंटोला में 2010 में रक्षाबंधन पर डेक बजाने के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या के बाद हुए दंगे के दो आरोपियों को आठ साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। 1.40 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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घटना 26 अगस्त, 2010 की है। टीला नंदराम में रक्षाबंधन पर डेक बजाने पर दो युवकों में विवाद हो गया था। अंबेडकर पार्क में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के गुस्साए परिवारीजनों ने आरोपी के घर में आगजनी कर दी थी। सूचना पर पहुंचे दरोगा आकिल गाजी और 28वीं बटालियन पीएसी के सिपाही सुरेश चंद ने आग बुझाने का प्रयास किया था। दोनों इसमें झुलस गए थे। दंगे के मामले में टीला नंदराम निवासी दो सगे भाई संजय और पवन पुत्र मोतीलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। दोनों आगजनी करने के लिए केमिकल साथ लेकर आए थे। सिपाही सुरेश की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अपर जिला जज भूपेंद्र राय ने संजय और पवन को दोषी पाते हुए आठ साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि मेें से मृतक सिपाही की पत्नी को प्रतिकर के रूप में 70 हजार रुपये प्रदान करने के आदेश किए हैं। 
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उदय स्वरूप की जमानत पर सुनवाई आज
आगरा। बहुचर्चित शोध छात्रा नेहा शर्मा हत्याकांड के मुख्य आरोपी उदय स्वरूप की जमानत पर सुनवाई अपर जिला जज नवम अनमोल पाल की कोर्ट में मंगलवार को होगी। बता दें, उदय स्वरूप को कोर्ट ने 12 मई को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था।
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ताजमहल मामले की सुनवाई कल
आगरा। तेजोमहालय बनाम ताजमहल के नाम से कोर्ट में विचाराधीन मामले में सोमवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब सुनवाई के लिए सिविल जज अभिषेक सिन्हा ने 25 मई की तिथि नियत की है।

अधिवक्ताओं ने नहीं हुआ न्यायिक कार्य
आगरा। यूपी बार कौंसिल के आह्वान पर प्रदेश के अधिवक्ताओं की हत्या और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के विरोध में सोमवार को अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। उन्होंने न्यायिक कार्य नहीं किया। इस कारण जमानत प्रार्थना पत्रों और वादों की सुनवाई नहीं हो सकी।



आंदोलन करेगी अधिवक्ता सहयोग समिति
आगरा। दीवानी मेें सोमवार को अधिवक्ता सहयोग समिति ने बैठक की। अधिवक्ताओं ने कहा कि समिति के सदस्य बंगालीराम का कलाल खेरिया में प्लाट है। यहां उनका मकान और कार्यालय बना है। एडीए कर्मचारी षड्यंत्र के तहत रोड को पूर्व चिह्नित स्थान से हटाकर अलग दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे बंगालीराम का कार्यालय और निवास प्रभावित होंगे। अगर, ऐसा किया जाता है तो समिति के सभी सदस्य आंदोलन को मजबूर होंगे। इस दौरान सुरेंद्र सिंह पप्पू, संजय सिंह कुशवाहा, कृपाल सिंह वर्मा, उमेश कुमार वर्मा, रविंद्र कुमार, देवेंद्र सिंह, धीरज शर्मा, महेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। 
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